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Jammu News: यौन शोषण के दोषी धार्मिक उपदेशक को 14 साल की सजा

Wed, 19 Feb 2025 02:10 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू Updated Wed, 19 Feb 2025 02:10 AM IST
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srinagar, court, hearing, jail and fine
श्रीनगर। सोपोर कोर्ट ने मंगलवार को एक धार्मिक उपदेशक एजाज अहमद शेख को दो नाबालिग बच्चों का यौन शोषण करने का दोषी ठहराते हुए 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने बचाव पक्ष के उस तर्क को खारिज कर दिया जिसमें चार साल की देरी से एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोपोर, मीर वाहजत ने इसे एक कविता के माध्यम से समझाया: “अब कोई चुप्पी नहीं, अब कोई दर्द नहीं।” कोर्ट ने शेख को दोनों पीड़ितों के खिलाफ अपराध करने के लिए सात साल की सजा सुनाई, और कहा कि एफआईआर में देरी पीड़ितों की विश्वसनीयता में कोई कमी नहीं थी, बल्कि यह डर, धोखाधड़ी और मानसिक दबाव का परिणाम था, जिसने उन्हें सालों तक चुप रखा। सोमवार को, शेख को रणबीर दंड संहिता की धारा 377 (असामान्य यौन कृत्य) के तहत दोषी ठहराया गया था, जो मार्च 2016 में दर्ज मामले में था। कोर्ट ने शेख को पीड़ितों में से एक के खिलाफ अपराध करने के लिए सात साल की सजा और दूसरे पीड़ित के खिलाफ समान अपराध के लिए सात और साल की सजा दी। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसमें से 45,000 रुपये प्रत्येक पीड़ित को मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे। इस मामले में शेख के अपराधों की गंभीरता को देखते हुए, अदालत ने यह सजा सुनाई, जो समाज में न्याय और पीड़ितों की आवाजों के सम्मान का प्रतीक बन सके। संवाद
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