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गोमांस पर प्रतिबंध संबंधी याचिका पर सुनवाई 5 अक्तूबर को

Wed, 30 Sep 2015 08:00 PM IST
Updated Wed, 30 Sep 2015 08:00 PM IST
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SC to hear J&K govt beef ban petition on 5 oct

गोमांस की बिक्री पर प्रतिबंध और गाय-बछड़े आदि जानवरों को मारने को लेकर हाईकोर्ट के परस्पर विरोधी दो आदेशों को लेकर जम्मू-कश्मीर सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है।

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राज्य सरकार का कहना है कि इस तरह के आदेशों का दुरुपयोग होने का खतरा है और राज्य में शांति भंग हो सकती है। चीफ जस्टिस एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ जम्मू एवं कश्मीर सरकार की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगी।
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राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेंदर शरण ने चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए जल्द सुनवाई की गुहार लगाई।
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राज्य में गोमांस की बिक्री पर रोक

SC to hear J&K govt beef ban petition on 5 oct

गौरतलब है कि गत आठ सितंबर को हाईकोर्ट की जम्मू पीठ ने पुलिस को रणबीर पीनल कोड (आरपीसी) के उस प्रावधान को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए कहा था, जिसमें राज्य में गोमांस की बिक्री पर रोक लगाने की बात है।

इसके एक हफ्ते के बाद श्रीनगर पीठ ने गाय-बछड़े आदि जानवरों के वध पर प्रतिबंध संबंधी आरपीसी के प्रावधान को निरस्त करने की गुहार संबंधी याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।

राज्य सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि हाईकोर्ट के इन दो परस्पर विरोधी आदेशों से राज्य में कानून व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। इन आदेशों का दुरुपयोग हो सकता है और राज्य में शांति भंग हो सकती है। सरकार ने शीर्ष अदालत से कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि न्यायिक आदेशों में एकरूपता हो।

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