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Jammu News: चेक बाउंस मामले में शिकायतकर्ता के तीन साल तक अनुपस्थित रहने पर मामला खारिज
Tue, 02 Dec 2025 02:06 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
Updated Tue, 02 Dec 2025 02:06 AM IST
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सांबा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) सांबा की अदालत ने तीन साल से लंबित चल रहे चेक बाउंस मामले को शिकायतकर्ता की लगातार गैर-हाजिरी के चलते खारिज कर दिया है। यह मामला धारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत दायर किया गया था।
अदालत के अनुसार शिकायतकर्ता रवण कुमार, निवासी मूठी खुर्द की ओर से आरोपी केसी पराशर उर्फ राकेश कुमार निवासी छन्न रोड़ियां (कठुआ) के खिलाफ दो लाख रुपये के चेक के संबंध में वर्ष 2022 में शिकायत दायर की गई थी। कोर्ट रिकॉर्ड के अनुसार पिछले छह सुनवाइयों से शिकायतकर्ता लगातार अनुपस्थित रहा और 26 नवंबर 2025 को भी अदालत में उसकी ओर से कोई पेशी या प्रतिनिधित्व नहीं हुआ।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी स्मृति शर्मा ने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता की लगातार गैर-हाजिरी यह दर्शाती है कि वह अब मामले को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं रखता। ऐसे में मामला खारिज किया जाता है और फाइल को रिकॉर्ड में जमा करने के निर्देश दिए। अदालत ने मामले को शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति के कारण खारिज करते हुए कार्यवाही समाप्त कर दी। संवाद
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अदालत के अनुसार शिकायतकर्ता रवण कुमार, निवासी मूठी खुर्द की ओर से आरोपी केसी पराशर उर्फ राकेश कुमार निवासी छन्न रोड़ियां (कठुआ) के खिलाफ दो लाख रुपये के चेक के संबंध में वर्ष 2022 में शिकायत दायर की गई थी। कोर्ट रिकॉर्ड के अनुसार पिछले छह सुनवाइयों से शिकायतकर्ता लगातार अनुपस्थित रहा और 26 नवंबर 2025 को भी अदालत में उसकी ओर से कोई पेशी या प्रतिनिधित्व नहीं हुआ।
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मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी स्मृति शर्मा ने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता की लगातार गैर-हाजिरी यह दर्शाती है कि वह अब मामले को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं रखता। ऐसे में मामला खारिज किया जाता है और फाइल को रिकॉर्ड में जमा करने के निर्देश दिए। अदालत ने मामले को शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति के कारण खारिज करते हुए कार्यवाही समाप्त कर दी। संवाद
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