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Jammu News: सड़क हादसे में लापरवाही से ड्राइविंग पर लगाया जुर्माना
Sat, 29 Nov 2025 01:47 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
Updated Sat, 29 Nov 2025 01:47 AM IST
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सांबा की अदालत ने सुनाया फैसला
सांबा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सांबा की अदालत ने सड़क दुर्घटना मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी राजेश सिंह को बीएनएस के तहत चले मामले में बरी कर दिया है। वहीं लापरवाही से ड्राइविंग में दोषी मानते हुए एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
मामला थाना बाड़ी ब्राह्मणा से संबंधित है। अदालत में पेश किए गए चार्जशीट के दौरान घायल पक्ष विक्रम सिंह और दिव्यांश सिंह ने आरोपी के साथ आपसी समझौते का हलफनामा पेश किया। दोनों ने अदालत को बताया कि यह समझौता आपसी सहमति और बिना किसी दबाव के किया गया है। अदालत ने बयान दर्ज करने के बाद समझौते को स्वीकार करते हुए आरोपी को बरी कर दिया। इसके बाद आरोपी की ओर से लापरवाह ड्राइविंग के तहत अपराध स्वीकार करने की आवेदन प्रस्तुत की गई।
अदालत ने माना कि आरोपी का स्वीकारोक्ति स्वेच्छा से किया गया है और उसके खिलाफ पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इस आधार पर अदालत ने एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जिसे आरोपी ने मौके पर ही जमा कर दिया। अदालत ने आदेश दिया कि जब्त दस्तावेज वाहन मालिक को सुपुर्द किए जाएं और मामला निस्तारित मानते हुए फाइल रिकॉर्ड में भेजने के निर्देश दिए।
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सांबा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सांबा की अदालत ने सड़क दुर्घटना मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी राजेश सिंह को बीएनएस के तहत चले मामले में बरी कर दिया है। वहीं लापरवाही से ड्राइविंग में दोषी मानते हुए एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
मामला थाना बाड़ी ब्राह्मणा से संबंधित है। अदालत में पेश किए गए चार्जशीट के दौरान घायल पक्ष विक्रम सिंह और दिव्यांश सिंह ने आरोपी के साथ आपसी समझौते का हलफनामा पेश किया। दोनों ने अदालत को बताया कि यह समझौता आपसी सहमति और बिना किसी दबाव के किया गया है। अदालत ने बयान दर्ज करने के बाद समझौते को स्वीकार करते हुए आरोपी को बरी कर दिया। इसके बाद आरोपी की ओर से लापरवाह ड्राइविंग के तहत अपराध स्वीकार करने की आवेदन प्रस्तुत की गई।
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अदालत ने माना कि आरोपी का स्वीकारोक्ति स्वेच्छा से किया गया है और उसके खिलाफ पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इस आधार पर अदालत ने एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जिसे आरोपी ने मौके पर ही जमा कर दिया। अदालत ने आदेश दिया कि जब्त दस्तावेज वाहन मालिक को सुपुर्द किए जाएं और मामला निस्तारित मानते हुए फाइल रिकॉर्ड में भेजने के निर्देश दिए।
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