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Jammu News: जानलेवा हमले के मुख्य आरोपी को जमानत, दो अन्य महिला आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज
Sun, 23 Nov 2025 02:39 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
Updated Sun, 23 Nov 2025 02:39 AM IST
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सांबा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सांबा ने साजिश रच जानलेवा हमला, मारपीट और अन्य संबंधित धाराओं वाले मामले में मुख्य आरोपी राज मोहम्मद को 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी है। यह मामला थाना बाड़ी ब्राह्मणा में इसी वर्ष दर्ज हुआ था।
घटना आरोपी के घर में हुई थी और घायल व्यक्ति की निशानदेही पर अगले दिन घर के अंदर से धारदार हथियार बरामद किया गया। कोर्ट ने कहा कि घायल को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है और मेडिकल रिकॉर्ड में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि वह बयान देने योग्य नहीं था। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि घायल का बयान अभी तक दर्ज नहीं किया गया है।
अदालत ने कहा कि मुख्य आरोपी राज मोहम्मद पहले से न्यायिक हिरासत में है और अब उससे किसी भी चीज की बरामदगी की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में उसे जेल में रखना ट्रायल से पहले सजा देने जैसा होगा। इसलिए उसे जमानत का अधिकार है।
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सह-आरोपी अरशद अली को पहले दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत को अदालत ने पूर्ण जमानत में बदल दिया। वहीं, दो अन्य महिला आरोपी नसीम बेगम और परवीन बीबी की अग्रिम जमानत याचिकाएं यह कहते हुए खारिज कर दी कि उनका नाम न तो पुलिस रिपोर्ट में है और न ही केस डायरी में उनकी कोई भूमिका पाई गई है। अदालत ने सभी आरोपियों के 50 हजार रुपये के जमानती बांड स्वीकार कर दोनों याचिकाओं का निस्तारण कर दिया।
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घटना आरोपी के घर में हुई थी और घायल व्यक्ति की निशानदेही पर अगले दिन घर के अंदर से धारदार हथियार बरामद किया गया। कोर्ट ने कहा कि घायल को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है और मेडिकल रिकॉर्ड में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि वह बयान देने योग्य नहीं था। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि घायल का बयान अभी तक दर्ज नहीं किया गया है।
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अदालत ने कहा कि मुख्य आरोपी राज मोहम्मद पहले से न्यायिक हिरासत में है और अब उससे किसी भी चीज की बरामदगी की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में उसे जेल में रखना ट्रायल से पहले सजा देने जैसा होगा। इसलिए उसे जमानत का अधिकार है।
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सह-आरोपी अरशद अली को पहले दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत को अदालत ने पूर्ण जमानत में बदल दिया। वहीं, दो अन्य महिला आरोपी नसीम बेगम और परवीन बीबी की अग्रिम जमानत याचिकाएं यह कहते हुए खारिज कर दी कि उनका नाम न तो पुलिस रिपोर्ट में है और न ही केस डायरी में उनकी कोई भूमिका पाई गई है। अदालत ने सभी आरोपियों के 50 हजार रुपये के जमानती बांड स्वीकार कर दोनों याचिकाओं का निस्तारण कर दिया।