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Jammu News: एनडीपीएस मामले में नशा तस्करी के आरोपी को कोर्ट ने दी सशर्त जमानत
Mon, 27 Oct 2025 01:35 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
Updated Mon, 27 Oct 2025 01:35 AM IST
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50 हजार रुपये जमानत राशि अदा करने के दिए निर्देश
सांबा। एनडीपीएस मामले में गिरफ्तार आरोपी की जमानत याचिका मामले पर सांबा की अतिरिक्त सत्र मजिस्ट्रेट की अदालत ने आरोपी को 50 हजार रुपये जमानत राशि जमा करने पर सशर्त जमानत दी है।
मामला विजयपुर थाना अधिकार क्षेत्र में वर्ष 2024 का है। पुलिस मोहम्मद यूनुस पुत्र नूर आलम निवासी रख बरोटियां विजयपुर को नशा तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट के समक्ष लाया। बचाव पक्ष के वकील की तरफ से तर्क देकर जमानत की अपील की गई। वहीं शासकीय अधिवक्ता ने जमानत याचिका का विरोध किया।
सुनवाई और दलीलों पर विचार करने के बाद कोर्ट ने आरोपी को 50 हजार रुपये राशि या समान राशि के व्यक्तिगत बांड अदा करने पर जमानत का आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी को कोर्ट सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने के और किसी भी तरीके से जांच को प्रभावित न करने का आदेश सुनाया है।
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सांबा। एनडीपीएस मामले में गिरफ्तार आरोपी की जमानत याचिका मामले पर सांबा की अतिरिक्त सत्र मजिस्ट्रेट की अदालत ने आरोपी को 50 हजार रुपये जमानत राशि जमा करने पर सशर्त जमानत दी है।
मामला विजयपुर थाना अधिकार क्षेत्र में वर्ष 2024 का है। पुलिस मोहम्मद यूनुस पुत्र नूर आलम निवासी रख बरोटियां विजयपुर को नशा तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट के समक्ष लाया। बचाव पक्ष के वकील की तरफ से तर्क देकर जमानत की अपील की गई। वहीं शासकीय अधिवक्ता ने जमानत याचिका का विरोध किया।
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सुनवाई और दलीलों पर विचार करने के बाद कोर्ट ने आरोपी को 50 हजार रुपये राशि या समान राशि के व्यक्तिगत बांड अदा करने पर जमानत का आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी को कोर्ट सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने के और किसी भी तरीके से जांच को प्रभावित न करने का आदेश सुनाया है।
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