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Jammu News: एनडीपीएस मामले में तीन आरोपी बरी
Sun, 28 Sep 2025 09:56 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
Updated Sun, 28 Sep 2025 09:56 AM IST
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साक्ष्य के अभाव में अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को असंतोषजनक और असंगत करार दिया
सांबा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में 2020 के एनडीपीएस मामले के तीन आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को असंतोषजनक और असंगत करार दिया।
पुलिस की ओर से कोर्ट में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार मामला वर्ष 2020 का है। पुलिस ने सांबा के नड्ड क्षेत्र में नाका पोस्ट के पास ट्रक से 60-70 किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद किया था। इसके बाद ट्रक में सवार तीन लोगों जसविंदर सिंह, पुत्र जोगा सिंह निवासी बोपराई कला नकोदर जालंधर, नीरज कुमार निवासी पोसी गढ़शंकर होशियारपुर, गुरताज सिंह निवासी पकोवाल, रायकोट, लुधियाना को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट के समक्ष लाया। अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने कहा कि मुकदमे में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर्याप्त नहीं है। कोर्ट का मानना है कि न केवल एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। कोर्ट ने कहा कि यह भी साबित नहीं हो पाया है कि कथित मादक पदार्थ अभियुक्त के वास्तविक कब्जे से बरामद किया गया था।
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सांबा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में 2020 के एनडीपीएस मामले के तीन आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को असंतोषजनक और असंगत करार दिया।
पुलिस की ओर से कोर्ट में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार मामला वर्ष 2020 का है। पुलिस ने सांबा के नड्ड क्षेत्र में नाका पोस्ट के पास ट्रक से 60-70 किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद किया था। इसके बाद ट्रक में सवार तीन लोगों जसविंदर सिंह, पुत्र जोगा सिंह निवासी बोपराई कला नकोदर जालंधर, नीरज कुमार निवासी पोसी गढ़शंकर होशियारपुर, गुरताज सिंह निवासी पकोवाल, रायकोट, लुधियाना को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट के समक्ष लाया। अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने कहा कि मुकदमे में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर्याप्त नहीं है। कोर्ट का मानना है कि न केवल एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। कोर्ट ने कहा कि यह भी साबित नहीं हो पाया है कि कथित मादक पदार्थ अभियुक्त के वास्तविक कब्जे से बरामद किया गया था।
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