{"_id":"68b8b0a8250f12259b004571","slug":"samba-news-court-news-samba-news-c-289-1-sba1003-108084-2025-09-04","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jammu News: अदालत ने जानलेवा हमले के आरोपियों को किया बरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Jammu News: अदालत ने जानलेवा हमले के आरोपियों को किया बरी
Thu, 04 Sep 2025 02:48 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
Updated Thu, 04 Sep 2025 02:48 AM IST
विज्ञापन
सांबा। जानलेवा हमला के मामले में आरोप साबित नहीं होने पर प्रधान सत्र न्यायालय ने आरोपियों को बरी कर दिया। मामला साल 2011 में विजयपुर थाना अधिकार क्षेत्र से जुड़ा है।
कोर्ट में दायर चालान के अनुसार बोधराज निवासी झंग रामगढ़ ने शिकायत कर आरोप लगाया था कि अंकुश भगत और बिशन दास निवासी बंदराली बिश्नाह ने बोधराज और उसके भाई प्रवीण कुमार पर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आरपीसी के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर प्रधान सत्र मजिस्ट्रेट की अदालत के विचाराधीन लाया। आरोपियों की तरफ से बयान में कहा गया कि उन्हें गलत तरीके से मामले में फंसाया गया है। दोनों पक्षों की सुनवाई और दलीलों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने जानलेवा हमले के प्रयास के मामले के लिए पर्याप्त आधार और साक्ष्य के अभाव में आरोपियों को आरोप मुक्त करते हुए बरी करने के आदेश दिया।
विज्ञापन
कोर्ट में दायर चालान के अनुसार बोधराज निवासी झंग रामगढ़ ने शिकायत कर आरोप लगाया था कि अंकुश भगत और बिशन दास निवासी बंदराली बिश्नाह ने बोधराज और उसके भाई प्रवीण कुमार पर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आरपीसी के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर प्रधान सत्र मजिस्ट्रेट की अदालत के विचाराधीन लाया। आरोपियों की तरफ से बयान में कहा गया कि उन्हें गलत तरीके से मामले में फंसाया गया है। दोनों पक्षों की सुनवाई और दलीलों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने जानलेवा हमले के प्रयास के मामले के लिए पर्याप्त आधार और साक्ष्य के अभाव में आरोपियों को आरोप मुक्त करते हुए बरी करने के आदेश दिया।
विज्ञापन