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Jammu News: आरोपियों को निजी सामान पाने के लिए कोर्ट जाने को मजबूर न करें

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एनडीपीएस कोर्ट के स्पेशल जज ने यह टिप्पणी करते हुए आरोपी को सामान लौटाने के दिए निर्देश
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कहा-तलाशी के बाद गिरफ्तारी के वक्त सामान को केवल सुरक्षित कस्टडी में लिया गया था
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। जम्मू के स्पेशल जज (एनडीपीएस मामले) परवेज इकबाल ने पुलिस और जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे आरोपियों को उनका निजी सामान वापस पाने के लिए कोर्ट जाने को मजबूर न करें। यह सामान तलाशी के बाद गिरफ्तारी के समय केवल सुरक्षित कस्टडी में लिया गया था।
अदालत ने ये निर्देश शादाब मीर की अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिए गए। इसमें मीर ने एक कीमती फोन और वॉलेट वापस करने की मांग की थी। कोर्ट ने पाया कि केस प्रॉपर्टी के तौर पर कोई जब्ती मेमो भी नहीं था।
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कोर्ट ने कहा कि एक बार जब आरोपी को जमानत मिल जाती है और जेल या पुलिस स्टेशन में रिहाई का आदेश पहुंच जाता है तो उस व्यक्ति की कस्टडी खत्म हो जाती है। नतीजतन, उसके निजी सामान की सुरक्षित कस्टडी भी खत्म हो जाती है ऐसी चीजें सीधे उसे वापस की जानी चाहिए।
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स्पेशल जज ने जम्मू के एसएसपी को इस संबंध में जिले के सभी पुलिस स्टेशनों के लिए तुरंत एक सर्कुलर जारी करने के भी निर्देश दिए। कहा कि इसमें कानून का सख्ती से पालन करने और अधिकारियों को ऐसी प्रक्रियाएं न अपनाने की चेतावनी दी जाए, जिनसे नागरिकों को बेवजह परेशानी हो और अदालतों पर अनावश्यक काम का बोझ बढ़े।
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