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Jammu News: महिला के साथ बदसलूकी और धमकाने के मामले में आरोपी बरी
Thu, 21 Aug 2025 02:43 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
Updated Thu, 21 Aug 2025 02:43 AM IST
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बाड़ी ब्राह्मणा थाना अधिकार क्षेत्र का मामला
महिला ने 16 मई 2017 को दी थी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत
सांबा। महिला को फोन कर अभद्र व्यव्हार, बदसलूकी, धमकाने और परेशान करने के आरोपी को अदालत ने बरी कर दिया है। मामला बाड़ी ब्राह्मणा थाना अधिकार क्षेत्र का है।
जम्मू के न्यू प्लाट से मायके बाड़ी ब्राह्मणा आई महिला ने स्थानीय थाने में 16 मई 2017 को व्यक्ति के खिलाफ फोन कर बदसलूकी करने की शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी बलबीर सिंह निवासी डोरी डगर अखनूर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से फोन कॉल करने में इस्तेमाल नंबर का सिम और फोन बरामद किए थे।
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि सिम कार्ड उसने अपने करीबी दोस्त से इस्तेमाल करने के लिए लिया था। पुलिस ने व्यक्ति की आवाज के सैंपल लेकर सीएफएसएल चंडीगढ़ भेजे। इसके बाद मामला कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद कहा कि अभियोजन पक्ष के प्रस्तुत साक्ष्य असंतोषजनक हैं। इसे आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता। लिहाजा अभियुक्त को आरोपों से बरी किया जाता है।
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महिला ने 16 मई 2017 को दी थी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत
सांबा। महिला को फोन कर अभद्र व्यव्हार, बदसलूकी, धमकाने और परेशान करने के आरोपी को अदालत ने बरी कर दिया है। मामला बाड़ी ब्राह्मणा थाना अधिकार क्षेत्र का है।
जम्मू के न्यू प्लाट से मायके बाड़ी ब्राह्मणा आई महिला ने स्थानीय थाने में 16 मई 2017 को व्यक्ति के खिलाफ फोन कर बदसलूकी करने की शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी बलबीर सिंह निवासी डोरी डगर अखनूर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से फोन कॉल करने में इस्तेमाल नंबर का सिम और फोन बरामद किए थे।
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पूछताछ में आरोपी ने बताया कि सिम कार्ड उसने अपने करीबी दोस्त से इस्तेमाल करने के लिए लिया था। पुलिस ने व्यक्ति की आवाज के सैंपल लेकर सीएफएसएल चंडीगढ़ भेजे। इसके बाद मामला कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद कहा कि अभियोजन पक्ष के प्रस्तुत साक्ष्य असंतोषजनक हैं। इसे आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता। लिहाजा अभियुक्त को आरोपों से बरी किया जाता है।
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