{"_id":"69237320a230ac9bad03bbfa","slug":"rspura-news-crime-samba-news-c-312-1-sjam1007-103145-2025-11-24","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jammu News: थाने में सत्यापन कराए बिना किरायेदार रखने पर दो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Jammu News: थाने में सत्यापन कराए बिना किरायेदार रखने पर दो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
Mon, 24 Nov 2025 02:18 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
Updated Mon, 24 Nov 2025 02:18 AM IST
विज्ञापन
आरएस पुरा। जिले में टेनेंसी एक्ट 2025 के तहत पहला मामला दर्ज किया गया है। महमूद अहमद और लेख राज निवासी गांव दरावते ने घरों में कई लोगों को बिना सत्यापन कराए रखा था। दोनों के खिलाफ थाना आरएस पुरा में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
आरोपियों ने जिला मजिस्ट्रेट जम्मू की ओर से जारी आदेश का उल्लंघन किया है। आदेश के अनुसार घर में किरायेदार रखने से पहले उनका विवरण संबंधित पुलिस थाने में सत्यापित करवाना अनिवार्य किया होना चाहिए।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच जारी है और अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे किरायेदार रखने से पहले संबंधित थाने में सत्यापन जरूरत करवाएं। नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
आरोपियों ने जिला मजिस्ट्रेट जम्मू की ओर से जारी आदेश का उल्लंघन किया है। आदेश के अनुसार घर में किरायेदार रखने से पहले उनका विवरण संबंधित पुलिस थाने में सत्यापित करवाना अनिवार्य किया होना चाहिए।
विज्ञापन
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच जारी है और अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे किरायेदार रखने से पहले संबंधित थाने में सत्यापन जरूरत करवाएं। नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन