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Jammu News: इलाज कराकर लौटने पर रेल कर्मियों को मिलेगा अब मेडिकल स्पेशल पास

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अमर उजाला ब्यूरो
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जम्मू। इलाज कराने के लिए बाहर जाने वाले रेल कर्मियों और उनके आश्रितों को जारी होने वाले पास को लेकर रेलवे बोर्ड ने बड़ी राहत दी है। अपने रेलवे जोन से दूसरे रेलवे जोन में इलाज के बाद लौटने के लिए उन्हें पास के लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। चिकित्सा संबंधी आवश्यक दस्तावेज दिखाने पर संबंधित रेलवे जोन को अनिवार्य रूप से मेडिकल स्पेशल पास जारी करना होगा।
रेलवे बोर्ड रेलवे बोर्ड की डिप्टी डायरेक्टर (वेलफेयर) रश्मि दहिया ने उत्तर रेलवे समेत देश के सभी रेलवे जोन को यह आदेश जारी किया है। अभी तक अपने रेलवे जोन से किसी अन्य रेलवे जोन में रेलवे अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने के बाद वापसी के लिए नया पास बनवाने में कर्मचारियों को काफी दिक्कत होती थी। विशेषकर तब और जब इलाज कराने की अवधि काफी लंबी होती थी। इन्हीं सब दिक्कतों को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने जांचोपरांत यह निर्णय लिया है कि अब पास जारी करने वाले अधिकारी अनिवार्य रूप से मेडिकल पास जारी करते समय ही उस पर स्पष्ट रूप से मुहर और हस्ताक्षर करेंगे। इसका अर्थ यह होगा कि जिस शहर में अस्पताल स्थित है वहां का रेलवे प्रशासन बगैर किसी विलंब के संबंधित मरीज को वापसी यात्रा के लिए पास जारी करने के लिए अधिकृत होगा।
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ऐसे में मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पास की वैधता खत्म होने का डर नहीं सताएगा। इलाज पूरा होने के बाद कर्मचारी या उनके परिजन को जिस रेलवे जोन में अस्पताल होगा वहां के रेलवे कार्यालय में यात्रा के मेडिकल पास की प्रति, अस्पताल से जारी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, इलाज का ब्यौरा या पर्चा दिखाना होगा। इन अभिलेखों के बाद उसे तत्काल वापसी का पास जारी कर दिया जाएगा।
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