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सरकारी आयोजनों में नगर निकाय अध्यक्ष का रुतबा डीसी के समकक्ष, प्रोटोकोल में उपराज्यपाल 11वें स्थान पर

Thu, 23 Jul 2020 03:57 PM IST
प्रशांत कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू Published by: प्रशांत कुमार Updated Thu, 23 Jul 2020 03:57 PM IST
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Protocol, Jammu Kashmir latest news in hindi, status of Municipal President is equivalent to DC
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

जम्मू-कश्मीर में सरकारी आयोजनों में पद के क्रमवार दर्जे में नगर निकायों के अध्यक्ष अब जिला उपायुक्त और ब्लॉक विकास परिषद अध्यक्ष के बराबर हो गए हैं। बुधवार को जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में हॉस्पिटेलिटी एंड प्रोटोकोल विभाग ने वारेंट ऑफ प्रेसीडेंस जारी कर दिया। इसमें म्यूनिसपिल कमेटी और म्यूनिसिपल काउंसिल के अध्यक्षों को 28वें क्रम में जगह दी गई है। 

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दिलचस्प है कि इस क्रम में जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य विभागों के अध्यक्ष, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ब्लॉक विकास परिषद अध्यक्ष और ब्रिगेडियर रैंक व समकक्ष पद के अधिकारी शामिल हैं। पहले स्थान पर राष्ट्रपति के बाद प्रोटोकोल में उपराज्यपाल 11वें और मुख्यमंत्री 15वें क्रम में हैं।
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देश के राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति दूसरे, प्रधानमंत्री तीसरे क्रम में हैं। चौथे स्थान पर राज्यों के राज्यपाल को रखा गया है। पांचवां स्थान पूर्व राष्ट्रपति व उप प्रधानमंत्री को दिया गया है। छठा स्थान भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोक सभा अध्यक्ष को दिया गया है। सातवें स्थान पर केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्रियों को दिया गया है। 
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संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री, योजना आयोग के उप चेयरमैन और पूर्व प्रधानमंत्री व लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं को दिया गया हैं। भारत रत्न सम्मान प्राप्त शख्सियतों को भी सातवें स्थान पर रखा गया है।

आठवें नंबर पर भारत में मान्यता प्राप्त राजदूतों, संबंधित राज्यों के बाहर के मुख्यमंत्री, संबंधित राज्यों के बाहर के राज्यपाल, नौवें स्थान पर सुप्रीम कोर्ट के जज, यूपीएससी के चेयरपर्सन, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के कैग को दिया गया है। दसवें स्थान पर राज्यसभा के उप चेयरमैन, राज्यों के उप मुख्यमंत्री, लोक सभा के डिप्टी स्पीकर, योजना आयोग के सदस्यों को दिया गया हैं। केंद्र सरकार के राज्य मंत्रियों को भी दसवें स्थान पर रखा गया है। 

11वें स्थान पर अटर्नी जनरल आफ इंडिया, कैबिनेट सचिव और संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों को दिया गया है। 12वें स्थान पर जनरल या उसके समकक्ष रैंक के चीफ आफ स्टाफ, 13वें स्थान पर भारत में मान्यता प्राप्त मंत्रियों व राजदूतों, संबंधित राज्यों के विधानसभा के स्पीकर और चेयरमैन, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को दिया गया है। 15वें स्थान पर संबंधित राज्यों में कैबिनेट मंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार के उप मंत्रियों के लिए रखा गया है।

16वां स्थान ले जनरल या इसके समकक्ष रैंक के कार्यकारी चीफ आफ स्टाफ, केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के चेयरमैन, अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन, अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय चेयरमैन, अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय चेयरमैन, संबंधित क्षेत्राधिकार के बाहर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को दिया गया है।

18वां स्थान संबंधित राज्यों के बाहर राज्यों के कैबिनेट मंत्रियों, संबंधित राज्यों के बाहर विधानसभा के अध्यक्ष व चेयरमैन, मोनोपालिस एंड रिस्ट्रक्टिव ट्रेड प्रेक्टिसिस कमीशन के चेयरमैन, संबंधित राज्यों के डिप्टी स्पीकर व डिप्टी चेयरमैन को दिया गया है। 

संबंधित राज्यों के राज्य मंत्री, 19वां स्थान केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य आयुक्तों जोकि मंत्रिमंडल में नहीं होंगे उनको दिया गया है। संबंधित राज्यों के उप मंत्री, नगर निगम के मेयर, बीसवां स्थान संबंधित राज्यों के बाहर विधानसभा के डिप्टी चेयरमैन व डिप्टी स्पीकर और 21 स्थान संसद सदस्यों को दिया गया है।

22वें स्थान पर संबंधित राज्यों के बाहर उप मंत्रियों व 23वां स्थान आर्मी कमांडर्स, आर्मी के वाइस चीफ या इसके समकक्ष, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को दिया गया है। अनुसूचित जाति, जनजाति, भाषाई अल्पसंख्यक आयोगों के चेयरमैन, विधानसभा सदस्यों, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों व अनुसूचित जाति, जनजाति राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों को दिया गया है। 

केंद्र सरकार के सचिवों, अल्पसंख्यक आयोग के सचिवों, राष्ट्रपति के सचिव, प्रधानमंत्री और लोकसभा और राज्य सभा के सचिवों को दिया गया हैं। केंद्रीय प्रशासनिक परिषद के वाइस चेयरमैन को भी इसी स्थान पर रखा गया है। 24वें स्थान पर ले जनरल व इसके समकक्ष रैंक के अधिकारियों, 25वें स्थान पर भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव, पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन, राज्यों के एडवोकेट जनरल आदि के लिए रखा गया है। 


सरकार के प्रधान सचिव, महा निदेशकों, सरकार के प्रधान सचिव और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के लिए रखा गया है। 26वें स्थान पर सभी प्रशासनिक सचिव, मंडलायुक्त, आईजी, संयुक्मत सचिव, विश्वविद्यालयों के वीसी 27वें और 28वें नंबर पर डीसी, विभागों के अध्यक्ष, जिला और सत्र न्यायाधीश, ब्लाक डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष, नगर निगम व नगर पालिका के अध्यक्ष और ब्रिगेडियर व इसके समकक्ष रैंक के अधिकारी रखे गए हैं।

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