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Jammu News: केंद्र की नौकरी में मिल रहा लाभ, प्रदेश में लागू नहीं हो पाए ओबीसी भर्ती नियम

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राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साधवी निरंजन ज्योति से मुलाकात करते ओबीसी महासभा के प्रति
-राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साधवी निरंजन ज्योति से मिलकर दर्ज की शिकायत
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-केंद्रीय सूची में शामिल नाई, तेली, कुम्हार और धोबी जातियों के नामों के सामने से ग्रामीण शब्द हटाने की पैरवी
-इन जातियों के शहरों में रह रहे लोगों को नहीं मिल पा रहा है सरकारी योजनाओं का लाभ : महासभा
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। जम्मू-कश्मीर ओबीसी महासभा ने कहा है कि प्रदेश की सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए श्रेणी (छह) के अंतर्गत निर्धारित दिशानिर्देशों को लागू नहीं किया है। यह दिशानिर्देश आठ लाख रुपये से अधिक आय वाले कर्मचारियों (वेतनभोगी वर्ग के व्यक्तियों) और कृषि संसाधनों से आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को नॉन-क्रीमी लेयर ओबीसी प्रमाणपत्र (एनएलसी) जारी करने से संबंधित हैं। प्रतिनिधिमंडल ने ओबीसी अधिकार तिरंगा यात्रा के बैनर तले नई दिल्ली में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साधवी निरंजन ज्योति से मुलाकात कर यह शिकायत दर्ज की है।
प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों बंसी लाल चौधरी, गुलाम हसन शीर गुज्जर और मोहन लाल पवार ने बताया कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने केंद्रीय सरकारी सेवाओं के लिए इन दिशानिर्देशों को स्वीकार कर लिया है, जबकि इन्हें प्रदेश की सरकारी सेवाओं के लिए लागू नहीं किया गया है। इससे ओबीसी प्रमाणपत्र जारी करते समय कश्मीर क्षेत्र के अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को अत्यधिक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
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उन्होंने अध्यक्ष के सामने प्रदेश के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में नाई, तेली, कुम्हार और धोबी जातियों के नामों के सामने उल्लिखित ग्रामीण शब्द को हटाने का मामला पहले से ही संज्ञान में है। इन जातियों के अन्य पिछड़ा वर्ग के वे लोग जो शहरों और कस्बों में रहते हैं, प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। अन्य मामलों में जनगणना-2027 के प्रारूप में ओबीसी के लिए अलग कॉलम रखने सहित जम्मू-कश्मीर की सरकारी सेवाओं में ओबीसी आरक्षण को 8% से बढ़ाकर 27% करने का मामला भी उठाया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष ने समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया है।
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