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बाई लाज बिल पर आठ पार्षदों ने किए हस्ताक्षर
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अखनूर। नगरपालिका में पिछले दिनों बाई लाज बिल पर पार्षदों के दो गुटों में बांट जाने के बाद बने विवाद के बाद 13 में से आठ पार्षदों ने हस्ताक्षर करके स्वीकृ ति के लिए उच्च अधिकारियों को जम्मू को भेज दिया। इस पर विवाद खत्म हो गया।
जानकारी के अनुसार नगर पालिका में बाई लाज बनाने के लिए भाजपा के सभी 13 में से आठ पार्षदों ने बिल पर हस्ताक्षर करके ईओ को सौंप दिया। ईओ ने उसे उच्च अधिकारियों को भेज दिया है। जबकि पांच पार्षदों ने बिल का विरोध करके हस्ताक्षर नहीं किए। सनद रहे कि पिछले सप्ताह नगर पालिका में बाई लाज बिल पारित करने के लिए सभी भाजपा के 13 पार्षदों की उपस्थित में दो गुटों में बंटने में पार्षद समर्थन और विरोध में आ गए। इस पर कहासुनी के बाद नौबत हाथापाई पर आ गई थी। हाउस में बिल स्थगित कर दिया गया। सभी पार्षदों ने सहमति से निणर्य लेना का फैसला किया। मंगलवार को आठ पार्षदों ने बिल पर हस्ताक्षर करईओ को सौंप दिया।
ईओ रजत अबरोल ने बताया आठ पार्षदों ने हस्ताक्षर करके बिल पारित कर उच्च अधिकारियों को जम्मू भेज दिया है। पांच पार्षदों ने हस्ताक्षर नहीं किए। बिल पारित होने पर नए मकान, पुराने और दुकानें बनाने के लिए मापदंड में बदलाव हो जाएगा। नए मकान बनवाने के लिए रोड 30 से 40 फीट छोड़ने की व्यवस्था रहेगी। क्लीनिक और व्यावसायिक इमारत के लिए पार्किंग अनिवार्य होगी, तभी नक्शे को मंजूरी मिलेगी।
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जानकारी के अनुसार नगर पालिका में बाई लाज बनाने के लिए भाजपा के सभी 13 में से आठ पार्षदों ने बिल पर हस्ताक्षर करके ईओ को सौंप दिया। ईओ ने उसे उच्च अधिकारियों को भेज दिया है। जबकि पांच पार्षदों ने बिल का विरोध करके हस्ताक्षर नहीं किए। सनद रहे कि पिछले सप्ताह नगर पालिका में बाई लाज बिल पारित करने के लिए सभी भाजपा के 13 पार्षदों की उपस्थित में दो गुटों में बंटने में पार्षद समर्थन और विरोध में आ गए। इस पर कहासुनी के बाद नौबत हाथापाई पर आ गई थी। हाउस में बिल स्थगित कर दिया गया। सभी पार्षदों ने सहमति से निणर्य लेना का फैसला किया। मंगलवार को आठ पार्षदों ने बिल पर हस्ताक्षर करईओ को सौंप दिया।
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ईओ रजत अबरोल ने बताया आठ पार्षदों ने हस्ताक्षर करके बिल पारित कर उच्च अधिकारियों को जम्मू भेज दिया है। पांच पार्षदों ने हस्ताक्षर नहीं किए। बिल पारित होने पर नए मकान, पुराने और दुकानें बनाने के लिए मापदंड में बदलाव हो जाएगा। नए मकान बनवाने के लिए रोड 30 से 40 फीट छोड़ने की व्यवस्था रहेगी। क्लीनिक और व्यावसायिक इमारत के लिए पार्किंग अनिवार्य होगी, तभी नक्शे को मंजूरी मिलेगी।
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