फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   Patiala House Court seeks ED reply on Shabir Shah's bail plea

आतंकी फंडिंग केस: अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की जमानत याचिका पर कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब

Mon, 18 Feb 2019 09:55 PM IST
Pranjal Dixit न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू Published by: Pranjal Dixit Updated Mon, 18 Feb 2019 09:55 PM IST
विज्ञापन
Patiala House Court seeks ED reply on Shabir Shah's bail plea
शब्बीर शाह - फोटो : फाइल
पटियाला हाउस कोर्ट ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है। विशेष न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा ने याचिका पर सुनवाई के लिए 23 फरवरी की तारीख तय की है। ईडी ने इस मामले में शाह को 26 जुलाई 2017 को गिरफ्तार किया था।
विज्ञापन


ईडी ने असलम वानी व शाह के खिलाफ सितंबर 2017 में आरोप पत्र दाखिल किया था। एजेंसियों का कहना है कि शाह एक बेहद व रसूखदार नेता हैं। उनके पास 19 संपत्ति हैं जिनमें मकान, फ्लैट व होटल है जिसकी कीमत तीन करोड़ से ज्यादा है। याची की ओर से जमानत पर जिरह करते हुए वकील एमएस खान ने कहा कि इस मामले की जांच सितंबर 2017 में पूरी हो चुकी है। 
विज्ञापन


शब्बीर शाह पिछले 19 माह से हिरासत में हैं। हाईकोर्ट ने मामले में सह आरोपी असलम वानी को 18 जनवरी 2019 को जमानत प्रदान की थी। ऐसे हालात में शाह को अनिश्चितकाल के लिये हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है। ईडी ने आतंकी फंडिंग के आरोप में 2005 में दर्ज मामले के आधार पर 2007 में यह मुकदमा दर्ज किया था। अदालत ने आतंकी फंडिंग के मामले से वानी को 2010 में बरी कर दिया था और उस पर हाईकोर्ट ने भी मुहर लगा दी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed