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Jammu Kashmir: आतंकियों को हथियार सप्लाई करने के आरोपी फयाज पर शिकंजा, संपत्ति कुर्क करने का कोर्ट का आदेश

Tue, 01 Sep 2026 11:11 AM IST
Nikita Gupta अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: Nikita Gupta Updated Tue, 01 Sep 2026 11:11 AM IST
सार

विशेष एनआईए अदालत ने यूएपीए की धारा 33(1) के तहत आतंकियों को हथियार सप्लाई करने के आरोपी फयाज अहमद मीर की अचल संपत्ति में उसके हिस्से को कुर्क करने का आदेश दिया है।

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Orders issued to attach the assets of Fayaz, accused of supplying weapons to terrorists.
NIA - फोटो : सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

विशेष एनआईए अदालत ने आतंकी संगठन को हथियार और विस्फोटक उपलब्ध कराने के आरोपी फयाज अहमद मीर की अचल संपत्तियों में उसके हिस्से को कुर्क करने का आदेश दिया है। मुकदमे की सुनवाई लंबित रहने के दौरान यह कार्रवाई की गई है।

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विशेष न्यायाधीश प्रेम सागर ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओर से गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 33(1) के तहत दायर आवेदन को स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया। कुर्क की जाने वाली संपत्तियों में बारामुला के बमहामा गांव स्थित संपत्तियां शामिल हैं। इनमें 15 मरला आवासीय भूमि शामिल है, जिस पर 7 मरला में मकान, 8 मरला में गोशाला और 2 मरला में दो दुकानें बनी हैं। इसके अलावा 1 कनाल 5 मरला कृषि भूमि भी संपत्ति में शामिल है।

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आरोपी ने बताया-संयुक्त पैतृक संपत्तिआरोपी के वकील ने अदालत में दलील दी कि संबंधित संपत्ति संयुक्त पैतृक संपत्ति है और इसका आतंकी गतिविधियों से कोई संबंध नहीं है। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि यूएपीए की धारा 33(1) के तहत निवारक उपाय के तौर पर आरोपी के हिस्से की संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान है। अदालत ने निर्देश दिया कि मुकदमे के पूरा होने तक इन संपत्तियों में कोई भी तीसरा पक्ष (थर्ड-पार्टी) अधिकार या लेन-देन नहीं किया जाएगा। अनुपालन के लिए आदेश की एक प्रति उपायुक्त बारामुला को भेज दी गई है।

2020 में राजमार्ग पर दो आतंकियों समेत पकड़े गए थे चार लोगएनआईए के अनुसार, 11 जनवरी 2020 को श्रीनगर-जम्मू राजमार्ग पर कुलगाम में एक कार को रोककर तलाशी ली गई थी। इस दौरान एक एके-47 राइफल, तीन पिस्तौल, एक हैंड ग्रेनेड और अन्य सामग्री बरामद होने का दावा किया गया। इस मामले में हिजबुल मुजाहिदीन के दो आतंकियों समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जांच एजेंसी का आरोप है कि फयाज अहमद मीर ने आतंकियों को हथियार और विस्फोटक उपलब्ध कराए थे। एजेंसी के मुताबिक, एके-47 के सिलसिले में मीर को 5.20 लाख रुपये मिले थे। मामले में मुकदमे की कार्यवाही अभी लंबित है।

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