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जम्मू-कश्मीर : हैदरपोरा मुठभेड़ में सरकार को नोटिस, हाईकोर्ट ने 10 दिन में मांगा जवाब

Thu, 13 Jan 2022 12:50 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू/श्रीनगर
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू/श्रीनगर Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Thu, 13 Jan 2022 12:50 AM IST
सार

मारे गए युवक का शव सौंपे जाने के मामले में पिता की याचिका पर हाईकोर्ट में हो रही है सुनवाई। 

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Notice to the government in Hyderpora encounter
jammu kashmir high court kashmir - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

श्रीनगर के हैदरपोरा में मुठभेड़ में मारे गए चार में से रामबन निवासी युवक आमिर मागरे के पिता की ओर से शव सौंपे जाने की याचिका पर जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने केंद्र तथा राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। 

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न्यायमूर्ति मोहन लाल ने केंद्र तथा राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए मागरे के पिता मोहम्मद लतीफ की याचिका पर 10 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा गया। साथ ही सुनवाई की अगली तिथि 27 जनवरी तय की गई है। 
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मालूम हो कि 15 नवंबर को हैदरपोरा में मुठभेड़ में पाकिस्तानी आतंकी और तीन अन्य मारे गए थे। पुलिस ने दावा किया था कि तीनों के संबंध आतंकवाद से रहे थे। इन तीनों के परिवार वालों ने इस दावे को झुठलाते हुए कहा था कि वे निर्दोष थे। 
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हंगामा मचने पर पुलिस ने विशेष जांच दल (सिट) का गठन किया था। इसके अलावा उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए थे। लतीफ की वकील दीपिका सिंह रजावत ने बताया कि इस याचिका पर सुनवाई श्रीनगर विंग की सिंगल बेंच में हुई। 

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