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काफी लोगों को नहीं है जुवेनाइल एक्ट की जानकारी

Mon, 03 Nov 2014 11:04 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू Updated Mon, 03 Nov 2014 11:04 PM IST
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nobody not know about juvenile act

नोडल चाइल्ड लाइन की ओर से सोमवार को जीआरपी के सेमिनार हाल में वर्कशाप का आयोजन किया गया। ‘जुवेनाइल जस्टिस एक्ट’ शीर्षक पर आधारित वर्कशाप में शामिल लोगों को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत छोटे बच्चों के लिए बनाए कानून और उनसे जुड़े प्रावधानों पर चर्चा की गई।

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इस मौके पर विस्तार से जानकारी दी गई और उस पर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। वर्कशाप में जम्मू विवि के लॉ विभाग के एचओडी एवं चाइल्ड लाइन के नोडल डायरेक्टर डा. कुलवंत सिंह ने जुवेनाइल यानी अपराध और अन्य गतिविधियों में संलिप्त बच्चों के लिए बनाए कानून और अन्य प्रावधानों के प्रति जागरूक किया।
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उन्होंने कहा कि आपराधिक कार्य में संलिप्त बच्चे जिन्हें जुवेनाइल श्रेणी में रखा जाता है, उनके लिए स्पेशल पुलिस अफसर नियुक्त करने का प्रावधान है। वर्कशाप के दौरान डा. कुलवंत सिंह ने बताया कि कानून में कहा गया है कि जुवेनाइल के लिए स्पेशल पुलिस अफसर होने चाहिएं, साथ ही उन्हें अन्य अपराधियों के साथ लॉक अप में बंद नही कर सकते।
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उन्होंने कहा कि ज्यादातर पुलिस विभाग और अन्य विभागों के इस तरह के कानून प्रावधानों के बारे में जानकारी ही नहीं है। इस मौके पर जानकारी देते हुए बताया कि इन बच्चों के लिए जुवेनाइल बोर्ड बनाया जाता है, जहां पर काउंसिलर, सोशल वर्कर, मजिस्ट्रेट बच्चे के केस को स्टडी कर उसके ऊपर कार्य करते हुए सुधार गृह में भेजते हैं। कार्यक्रम के दौरान जीआरपी, आरपीएफ, पुलिस पर्सनल और अन्य जवान उपस्थित थे।

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