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जम्मू-कश्मीरः धोखाधड़ी के मामले में सैन्य कैंटीन क्लर्क बर्खास्त, सात साल की जेल
Tue, 02 Feb 2021 01:39 PM IST
प्रशांत कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Published by: प्रशांत कुमार
Updated Tue, 02 Feb 2021 01:39 PM IST
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बर्खास्त
- फोटो : अमर उजाला
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सात सदस्यीय जनरल कोर्ट मार्शल की पीठासीन अधिकारी ने 2.5 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले मं आरोपी सैन्य कैंटीन क्लर्क एसआरसी नायडू को दोषी पाकर सेवा से बर्खास्त करने व 7 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। नायडू पर आठ आरोपों में दोष साबित हो गया। यह मामला मुख्यालय-2 सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर पंजिम गोवा की कैंटीन बिक्री आय के दुरुपयोग से संबंधित है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार एसआरसी नायडू को 2014 से 2017 के मध्य तक कैंटीन क्लर्क के रूप में तैनात किया गया था। जांच और सबूतों के आधार पर आरोपी एसआरसी नायडू को सेना अधिनियम के तहत 12 मामलों के लिए आरोपित पाया गया था। अभियोजन प्रभावी रूप से जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय जम्मू के अधिवक्ता क्षेत्र एसएस पठानिया द्रारा संचालित किया गया था, जिनकी सेवाएं मुख्यालय महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा क्षेत्र के लिए नियोजित की गई थीं।
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अभियोजन पक्ष ने 32 गवाहों के माध्यम से साक्ष्य सामने रखे और 125 दस्तावेज प्रस्तुतकिए। यह न्यायिक प्रक्रिया जुलाई 2020 से शुरू होकर प्रभावी सुनवाई के बाद संपन्न हुई है। इस मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल के चार अधिकारियों पर 25000 से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है। ढाई करोड़ के धोखाधड़ीमामले में आर्मी कैंटीन क्लब के क्लर्क को आरोपी पाया गया, इसमें चार लेफ्टिनेंट कर्नल को जुर्माना भी लगा है। यह आदेश 7 सदस्यीय जनरल कोर्ट मार्शल ने दिया है।
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