जम्मू-कश्मीरः उधमपुर में डेढ़ महीने बाद खुलीं दुकानें, नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
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करीब डेढ़ महीने के बाद आज यानी कि सोमवार को देविकानगरी के लोगों को गैर जरूरी सेवाओं की दुकानें खुलने के बाद राहत मिली। इसके लिए डीसी उधमपुर डॉ. पीयूष सिंगला ने अनुमति दी है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इसके बारे में जानकारी दी है। इस दौरान लोगों को नियमों का पूरा ख्याल रखना होगा। सरकारी आदेशों की अवहेलना करने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।
मार्च में लॉकडाउन शुरू होने के बाद उधमपुर में करीब डेढ़ महीने से केवल दूध, किराना, दवाई, फल, सब्जी और करीब सप्ताह से स्टेशनरी की दुकानें खुल रही हैं। केंद्र सरकार ने उधमपुर को ऑरेंज जोन में रखा था, लेकिन जिला प्रशासन ने लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से ऑरेंज जोन के लिए निर्धारित की गई छूट नहीं दी थी और सख्ती को लागू रखा था।
ऑरेंज जोन बनने के बाद ही उधमपुर में किश्तवाड़, डोडा और रामबन जिले के श्रमिकों की भी कोरोना टेस्टिंग शुरू कर दी थी। इसी को लेकर लोगों को अतिरिक्त छूट नहीं दी जा रही थी। वहीं करीब डेढ़ महीने से दुकानें न खुलने के कारण व्यापारी वर्ग परेशान था और दो दिन पहले व्यापार मंडल ने ज्ञापन सौंप कर अपनी परेशानी को डीसी के सामने रखा था और डीसी ने इसके लिए हर संभव प्रयास का आश्वासन दिया था।
निर्धारित किया गया दिन और समय
रविवार दोपहर को डीसी ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को बताया कि सोमवार से गैर जरूरी सेवाओं की दुकानें खुलना शुरू हो जाएंगी, लेकिन सभी दुकानों को एक साथ नहीं खोला जाएगा। इसके लिए दिन और समय निर्धारित किया गया है।
इसके अनुसार ही दुकानों को खोलना और बंद करना होगा और दुकानों के अंदर व बाहर किसी प्रकार भीड़ नहीं लगने दी जाएगी। सामाजिक दूरी का ख्याल रख ही सामान बेचना और खरीदना होगा। अगर लापरवाही कर सामान बेचा व खरीदा गया तो प्रशासन को कार्रवाई करने के साथ सख्ती करनी होगी।
उधमपुर में दुकानें खोलने का दिन और समय
लॉकडाउन 3.0 में जिला प्रशासन की तरफ से दी जाने वाली छूट को लेकर दोपहर के समय जिला मजिस्ट्रेट डॉ. पीयूष सिंगला ने दिन व समय की सूची जारी कर दी। दुकानें बारी-बारी से सुबह आठ से दोपहर एक बजे तक ही खुलेंगी।
इस दौरान सभी को मास्क पहनना होगा और दुकानों पर कर्मचारी भी 50 प्रतिशत नियुक्त करने होंगे। इसके अलावा दुकानों पर 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को आने की इजाजत नहीं होगी। दो पहिया वाहन पर केवल व्यक्ति ही बैठेगा और पीछे किसी को बैठने की इजाजत नहीं होगी। दुकानों को खोलने का समय सुबह आठ से दोपहर एक बजे तक ही निर्धारित किया गया है।