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Jammu News: बिजबेहड़ा में पांच मेडिकल दुकानों के लाइसेंस निलंबित
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अनंतनाग। ड्रग कंट्रोल विभाग ने सोमवार को बिजबेहड़ा के कनेलवन इलाके में पांच मेडिकल दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए। ये कार्रवाई ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के प्रावधानों के उल्लंघन के चलते की गई है।
अधिकारियों ने बताया कि ड्रग कंट्रोल अधिकारियों की एक टीम ने सहायक ड्रग कंट्रोलर अनंतनाग की प्रत्यक्ष निगरानी में बिजबेहड़ा क्षेत्र की कई केमिस्ट दुकानों का निरीक्षण किया। इस अभियान का उद्देश्य दवा कारोबार में नियामकीय मानकों का पालन सुनिश्चित करना था।
निरीक्षण के दौरान रदर फार्मेसी, फ्रेंड्स फार्मेसी, नैको मेडिकल स्टोर, वानी केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स और केयर एन क्योर फार्मेसी की संचालन गतिविधियां रोक दी गईं, क्योंकि वे कानून के तहत आवश्यक रिकॉर्ड रखने में विफल पाए गए।
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निरीक्षण दल ने केमिस्टों को उचित बिक्री रिकॉर्ड बनाए रखने के महत्व के बारे में भी जागरूक किया और उन्हें निर्देशित किया कि वे हर खरीद के लिए मरीजों को कैश मेमो (रसीद) जारी करें।
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अधिकारियों ने बताया कि ड्रग कंट्रोल अधिकारियों की एक टीम ने सहायक ड्रग कंट्रोलर अनंतनाग की प्रत्यक्ष निगरानी में बिजबेहड़ा क्षेत्र की कई केमिस्ट दुकानों का निरीक्षण किया। इस अभियान का उद्देश्य दवा कारोबार में नियामकीय मानकों का पालन सुनिश्चित करना था।
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निरीक्षण के दौरान रदर फार्मेसी, फ्रेंड्स फार्मेसी, नैको मेडिकल स्टोर, वानी केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स और केयर एन क्योर फार्मेसी की संचालन गतिविधियां रोक दी गईं, क्योंकि वे कानून के तहत आवश्यक रिकॉर्ड रखने में विफल पाए गए।
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निरीक्षण दल ने केमिस्टों को उचित बिक्री रिकॉर्ड बनाए रखने के महत्व के बारे में भी जागरूक किया और उन्हें निर्देशित किया कि वे हर खरीद के लिए मरीजों को कैश मेमो (रसीद) जारी करें।