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Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   JK HC directs MHA to facilitate return of woman deported to Pakistan after Pahalgam attack

Jammu: पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान भेजी महिला को वापस लाने का आदेश, लाहौर के होटल में फंसी है रक्षंदा राशिद

Tue, 24 Jun 2025 11:00 PM IST
विकास कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू Published by: विकास कुमार Updated Tue, 24 Jun 2025 11:00 PM IST
सार

न्यायमूर्ति राहुल भारती ने महिला के पति की दलील पर ध्यान दिया कि पाकिस्तान में उसका कोई नहीं है और वह कई बीमारियों से पीड़ित है। इसके बाद महिला को भारत वापस लाने का आदेश दिया।

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JK HC directs MHA to facilitate return of woman deported to Pakistan after Pahalgam attack
कोर्ट का आदेश। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राहुल भारती ने केंद्र सरकार को हाल ही में पाकिस्तान भेजी गई एक महिला को वापस लाने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हिमानी खजूरिया और डीएसजीआई विशाल शर्मा की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने यह आदेश जारी किया है। अदालत ने स्पष्ट किया गया है कि आदेश के पारित होने की तिथि से अगले 10 दिनों के भीतर आवश्यक अनुपालन किया जाए।

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अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को निलंबित करने का फैसला लिया था। साथ ही भारत छोड़ने का निर्देश दिया था। 27 अप्रैल को समय सीमा समाप्त होने के बाद अधिकारियों ने कई पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेज दिया।

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रक्षंदा राशिद भी इनमें से एक हैं। वह पिछले 38 वर्षों से अपने पति और दो बच्चों के साथ जम्मू में रह रही थीं और वर्तमान में लाहौर के एक होटल में फंसी हुई हैं। अप्रैल में उन्होंने अपने निर्वासन के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इसमें उन्होंने बताया कि उन्हें 30 अप्रैल को निर्वासित कर दिया गया था जिस दिन उनका मामला पहली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था।

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न्यायमूर्ति राहुल भारती ने महिला के पति की दलील पर ध्यान दिया कि पाकिस्तान में उसका कोई नहीं है और वह कई बीमारियों से पीड़ित है। इसके बाद महिला को भारत वापस लाने का आदेश दिया।
 

कोर्ट ने यह भी की टिप्पणी
न्यायालय ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा कि उक्त महिला एक दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी) के तहत भारत में रह रही थी। इसलिए उसकी दीर्घकालिक विदेशी नागरिकता के कारण उसे निर्वासित नहीं किया जा सकता।

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