{"_id":"658126c086d06f68350054a9","slug":"jammu-three-years-imprisonment-for-accused-in-disproportionate-assets-case-2023-12-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"जम्मू: आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी को तीन साल की कैद, 50 लाख का जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जम्मू: आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी को तीन साल की कैद, 50 लाख का जुर्माना
Tue, 19 Dec 2023 01:10 PM IST
kumar गुलशन कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
Published by: kumar गुलशन कुमार
Updated Tue, 19 Dec 2023 01:10 PM IST
सार
विशेष न्यायाधीश ने इस मामले में सहायक लोक अभियोजक इरशाद अहमद शेख और आरोपी के वकील जीएस ठाकुर की दलीलें सुनने के बाद कहा कि आरोपी ने अपने पद के दुरुपयोग से संपत्ति अर्जित की है।
विज्ञापन
न्यायालय
- फोटो : file photo
विस्तार
आय से अधिक संपत्ति के मामला में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निरोधक जम्मू ने डीसी कार्यालय जम्मू में योजना अनुभाग के तत्कालीन अनुभाग अधिकारी नासिर खान को तीन साल की कैद और 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायाधीश ताहिर खुर्शीद रैना ने डीसी जम्मू को आदेश दिया कि अगर आरोपी द्वारा दो महीने की अवधि तक जुर्माना राशि का भुगतान नहीं किया तो उसकी अनुपातहीन संपत्ति से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली की जाए।
विज्ञापन
विशेष न्यायाधीश ने इस मामले में सहायक लोक अभियोजक इरशाद अहमद शेख और आरोपी के वकील जीएस ठाकुर की दलीलें सुनने के बाद कहा कि आरोपी ने अपने पद के दुरुपयोग से संपत्ति अर्जित की है। ऐसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश को कठोरता से लागू किया जाना चाहिए, ताकि भ्रष्ट लोगों द्वारा किए गए अपराध के परिणाम के बारे में एक स्पष्ट और निवारक संदेश दिया जा सके।
विज्ञापन
न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी की आय का एक हिस्सा जुर्माना राशि के रूप में वापस लेकर उसे सरकारी खजाने में जमा किया जाएगा, ताकि इस राशि का उपयोग केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू की गई कल्याणकारी गतिविधियों के लिए किया जाएगा। आदेश में कहा कि यह स्पष्ट हो गया है कि दोषी बठिंडी में सरकारी जमीन और गांधीनगर स्थित ऑकाफ की जमीन पर बने घर और 100 तोला सोने को छोड़कर 76 लाख रुपये की आय से अधिक संपत्ति का हिसाब देने में विफल रहा है। दोषी द्वारा जुर्माना राशि नहीं देने परे उसे कुछ और समय जेल में बिताना होगा।
विज्ञापन