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मनी लॉन्ड्रिंग : ईडी ने आईएएस समेत 17 लोगों को किया तलब, अगली सुनवाई में हाजिर होने के निर्देश

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- बहुचर्चित फर्जी गन लाइसेंस मामले में ईडी की शिकायत का अदालत ने लिया संज्ञान
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जम्मू। जम्मू-कश्मीर के बहुचर्चित फर्जी गन लाइसेंस मामले में हुए वित्तीय लेनदेन को लेकर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दर्ज शिकायत का अदालत ने संज्ञान लिया है। विशेष न्यायाधीश सीबीआई बाला ज्योति ने आईएएस अधिकारी राजीव रंजन समेत सभी 17 आरोपियों को अगली सुनवाई पर 26 अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया है।

धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की विभिन्न धाराओं के तहत सहायक निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय भारत सरकार ने आईएएस अधिकारी राजीव रंजन समेत 17 अन्य आरोपियों के खिलाफ शिकायत दायर करवाई थी। सोमवार को विशेष न्यायाधीश सीबीआई ने शिकायत से जुड़े सभी कागजात का अवलोकन करने के बाद कहा कि प्रथम दृष्टया लगता है कि आरोपी ने उपरोक्त धाराओं के तहत अपराध किया है। इसलिए उसकी उपस्थिति सुनिश्चित हो। न्यायाधीश ने नोटिस जारी करते हुए सभी आरोपियों को अगली तारीख पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। जेएनएफ
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इन लोगों के खिलाफ दर्ज है शिकायत
आईएएस राजीव रंजन, राहुल ग्रोवर, गजन सिंह, इतरत हुसैन रफीकी, तारिक अतहर बेग, जुमुराद हुसैन शाह, सैयद अदील हुसैन शाह उर्फ सैयद अकील शाह, आब्दी हुसैन शाह, मदन मोहन भार्गव, मुकेश भार्गव, देवी दयाल खजुरिया, कुमार ज्योति रंजन, कृपा शंकर रॉय, गगनप्रीत सिंह, हनी प्रीत सिंह, रजिया रफीकी और सैयद अतीक उर रेहम नाज़की उर्फ डॉ. अतीक्वाल्ला शामिल हैं।
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