{"_id":"680fe7f1a8a82c67d807513d","slug":"jammu-kistwad-traffice-chalan-jammu-news-c-10-jmu1045-600408-2025-04-29","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jammu News: तीन वाहनों के रूट परमिट व 11 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Jammu News: तीन वाहनों के रूट परमिट व 11 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित
Tue, 29 Apr 2025 02:11 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
Updated Tue, 29 Apr 2025 02:11 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
संवाद न्यूज एजेंसी
किश्तवाड़। डीसी राजेश कुमार शवन की देखरेख और परिवहन आयुक्त विशेष पॉल महाजन के निर्देशों का पालन करते हुए मोटर वाहन विभाग किश्तवाड़ ने सोमवार को यातायात उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की।
सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी तस्लीम वानी ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1) के तहत तीन वाहनों के रूट परमिट तीन महीने की अवधि के लिए निलंबित कर दिए हैं। वहीं, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 19(1) (डी) और (एफ) के तहत 11 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिए और मोटर वाहन अधिनियम के तहत विभिन्न यातायात उल्लंघनों, विशेष रूप से आदतन यातायात अपराधी होने और गंभीर यातायात उल्लंघन के लिए 20 वाहनों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है।
एआरटीओ ने कहा कि पंजीकरण संख्या जेके17-7454, जेके17-1769, जेके17ए-1020 वाले वाहनों के परमिट तीन महीने के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। कहा कि चालक यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जो अस्वीकार्य है और यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा है। इसलिए यह अभियान उनके साथ-साथ ऐसे सभी उल्लंघनकर्ताओं के लिए एक चेतावनी के रूप में काम करना चाहिए, ताकि वे मोटर वाहन अधिनियम में उल्लिखित नियमों और विनियमों का पालन करें।
विज्ञापन
साथ ही कहा कि आगे कहा कि मोटर वाहन विभाग किश्तवाड़, जिला में यात्रियों की सुरक्षा, परिवहन नियमों और सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।
विज्ञापन
किश्तवाड़। डीसी राजेश कुमार शवन की देखरेख और परिवहन आयुक्त विशेष पॉल महाजन के निर्देशों का पालन करते हुए मोटर वाहन विभाग किश्तवाड़ ने सोमवार को यातायात उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की।
सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी तस्लीम वानी ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1) के तहत तीन वाहनों के रूट परमिट तीन महीने की अवधि के लिए निलंबित कर दिए हैं। वहीं, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 19(1) (डी) और (एफ) के तहत 11 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिए और मोटर वाहन अधिनियम के तहत विभिन्न यातायात उल्लंघनों, विशेष रूप से आदतन यातायात अपराधी होने और गंभीर यातायात उल्लंघन के लिए 20 वाहनों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है।
विज्ञापन
एआरटीओ ने कहा कि पंजीकरण संख्या जेके17-7454, जेके17-1769, जेके17ए-1020 वाले वाहनों के परमिट तीन महीने के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। कहा कि चालक यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जो अस्वीकार्य है और यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा है। इसलिए यह अभियान उनके साथ-साथ ऐसे सभी उल्लंघनकर्ताओं के लिए एक चेतावनी के रूप में काम करना चाहिए, ताकि वे मोटर वाहन अधिनियम में उल्लिखित नियमों और विनियमों का पालन करें।
विज्ञापन
साथ ही कहा कि आगे कहा कि मोटर वाहन विभाग किश्तवाड़, जिला में यात्रियों की सुरक्षा, परिवहन नियमों और सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।