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Jammu News: गुलमर्ग और तंगमर्ग को धूम्रपान मुक्त पर्यटन क्षेत्र घोषित किया
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श्रीनगर। गुलमर्ग के साथ साथ तंगमर्ग के पर्यटन स्थल को तंबाकू मुक्त पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। यह आदेश गुलमर्ग में ''खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025'' से पहले आया है।
जिला मजिस्ट्रेट बारामुला की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि तंबाकू का उपयोग छह से आठ कारणों से मृत्यु का प्रमुख जोखिम कारक है। कैंसर, हृदय रोग और फेफड़ों के विकारों सहित लगभग 40 प्रतिशत गैर-संचारी रोग तंबाकू के उपयोग के कारण होते हैं।
केंद्र सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 या सीओटीपीए, 2003 लागू किया है। आदेश में कहा गया है कि तंबाकू आदि थूकने से स्वाइन फ्लू, तपेदिक, निमोनिया, जठरांत्र संबंधी रोग होते हैं। टीबी के जीवाणु थूक में पूरे दिन जीवित रह सकते हैं, जिससे जनता को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं या आम लोगों को परेशानी होती है।
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जिला मजिस्ट्रेट बारामुला की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि तंबाकू का उपयोग छह से आठ कारणों से मृत्यु का प्रमुख जोखिम कारक है। कैंसर, हृदय रोग और फेफड़ों के विकारों सहित लगभग 40 प्रतिशत गैर-संचारी रोग तंबाकू के उपयोग के कारण होते हैं।
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केंद्र सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 या सीओटीपीए, 2003 लागू किया है। आदेश में कहा गया है कि तंबाकू आदि थूकने से स्वाइन फ्लू, तपेदिक, निमोनिया, जठरांत्र संबंधी रोग होते हैं। टीबी के जीवाणु थूक में पूरे दिन जीवित रह सकते हैं, जिससे जनता को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं या आम लोगों को परेशानी होती है।
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