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Jammu News: कुलगाम में वर्ष 2024 में नशा तस्करी के 123 मामले, 155 गिरफ्तारियां
Wed, 08 Jan 2025 10:02 PM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
Published by: जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Wed, 08 Jan 2025 10:02 PM IST
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श्रीनगर। वर्ष 2024 में मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों पर एक बड़ी कार्रवाई में जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुलगाम ज़िले में कुल 123 मामले दर्ज किये और 155 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।
प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थों में पोपी स्ट्रॉ/फुक्की, कैनबिस बंग (चरस), ब्राउन शुगर, हेरोइन और सीओएफ मास्टर/कोरेक्स (कोडीन) शामिल हैं, जिनकी अनुमानित बाजार में कीमत 50 लाख के करीब है।
उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त अधिकारियों ने नशा तस्करों की 17 संपत्तियों को जब्त किया, जिनकी कीमत लगभग 15 करोड़ है। यह कार्रवाई अवैध ड्रग व्यापार का समर्थन करने वाले वित्तीय नेटवर्क को खत्म करने के प्रयासों का हिस्सा थी। प्रवक्ता ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई को और तेज करते हुए, नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों (पीआईटी एनडीपीएस) अधिनियम में अवैध तस्करी की रोकथाम के तहत, वर्ष के दौरान 24 वारंट निष्पादित किए गए।
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प्रवक्ता ने कहा कि नशीली दवाओं के खतरे के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने बड़गाम ज़िले में एनडीपीएस अधिनियम के तहत 56 मामले दर्ज किए हैं, 134 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 14 हार्ड-कोर तस्कर शामिल हैं, जिन पर पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने वर्ष 2024 के दौरान जिले में एनडीपीएस अधिनियम के तहत 3 आवासीय घरों को भी कुर्क किया। इसके अलावा नारको-तस्करी से अवैध रूप से अर्जित 1.28 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई। उन्होंने कहा कि पुलिस ने 70.53 लाख रुपये मूल्य के प्रतिबंधित और साइकोट्रोपिक पदार्थ भी बरामद किए हैं। वर्ष 2024 में पुलिस ने ज़िले में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरों के बारे में जनता को शिक्षित करने और नशा मुक्त समाज को बढ़ावा देने के लिए जिले भर में 32 जागरूकता कार्यक्रम और अभियान आयोजित किए।
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प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थों में पोपी स्ट्रॉ/फुक्की, कैनबिस बंग (चरस), ब्राउन शुगर, हेरोइन और सीओएफ मास्टर/कोरेक्स (कोडीन) शामिल हैं, जिनकी अनुमानित बाजार में कीमत 50 लाख के करीब है।
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उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त अधिकारियों ने नशा तस्करों की 17 संपत्तियों को जब्त किया, जिनकी कीमत लगभग 15 करोड़ है। यह कार्रवाई अवैध ड्रग व्यापार का समर्थन करने वाले वित्तीय नेटवर्क को खत्म करने के प्रयासों का हिस्सा थी। प्रवक्ता ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई को और तेज करते हुए, नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों (पीआईटी एनडीपीएस) अधिनियम में अवैध तस्करी की रोकथाम के तहत, वर्ष के दौरान 24 वारंट निष्पादित किए गए।
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प्रवक्ता ने कहा कि नशीली दवाओं के खतरे के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने बड़गाम ज़िले में एनडीपीएस अधिनियम के तहत 56 मामले दर्ज किए हैं, 134 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 14 हार्ड-कोर तस्कर शामिल हैं, जिन पर पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने वर्ष 2024 के दौरान जिले में एनडीपीएस अधिनियम के तहत 3 आवासीय घरों को भी कुर्क किया। इसके अलावा नारको-तस्करी से अवैध रूप से अर्जित 1.28 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई। उन्होंने कहा कि पुलिस ने 70.53 लाख रुपये मूल्य के प्रतिबंधित और साइकोट्रोपिक पदार्थ भी बरामद किए हैं। वर्ष 2024 में पुलिस ने ज़िले में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरों के बारे में जनता को शिक्षित करने और नशा मुक्त समाज को बढ़ावा देने के लिए जिले भर में 32 जागरूकता कार्यक्रम और अभियान आयोजित किए।