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Jammu News: बेल रद्द होने के बाद फिर मिली राहत, एनडीपीएस मामले में आरोपी को जमानत
Mon, 15 Jun 2026 01:45 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
Updated Mon, 15 Jun 2026 01:45 AM IST
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अदालत से
संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सांबा की अदालत ने आरोपी शाम दीन निवासी सरोर बाड़ी ब्राह्मणा को जमानत दे दी है। दायर याचिका के अनुसार थाना बाड़ी ब्राह्मणा में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज है।
इससे पूर्व आरोपी की जमानत निरस्त होने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। आरोपी के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि व्यक्तिगत बांड की जब्ती के एवज में लगाए गए 10 हजार रुपये के जुर्माने की राशि जमा करा दी गई है। मामले की सुनवाई के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए 60 हजार रुपये के निजी मुचलके और जमानती बांड पर रिहा करने के आदेश जारी किए। अदालत ने आरोपी को भविष्य में मुकदमे की सुनवाई से अनुपस्थित न रहने और न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं।
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संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सांबा की अदालत ने आरोपी शाम दीन निवासी सरोर बाड़ी ब्राह्मणा को जमानत दे दी है। दायर याचिका के अनुसार थाना बाड़ी ब्राह्मणा में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज है।
इससे पूर्व आरोपी की जमानत निरस्त होने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। आरोपी के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि व्यक्तिगत बांड की जब्ती के एवज में लगाए गए 10 हजार रुपये के जुर्माने की राशि जमा करा दी गई है। मामले की सुनवाई के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए 60 हजार रुपये के निजी मुचलके और जमानती बांड पर रिहा करने के आदेश जारी किए। अदालत ने आरोपी को भविष्य में मुकदमे की सुनवाई से अनुपस्थित न रहने और न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं।
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