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Jammu News: एनडीपीएस व आर्म्स एक्ट केस में आरोपी को आई फोन लौटाने के आदेश

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jammu kashmir news
सांबा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सांबा की अदालत ने एक आदेश जारी कर आरोपी प्रीतम सिंह को जब्त किया गया मोबाइल फोन वापस करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट व बीएनएस की विभिन्न धाराओं से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान पारित किया गया।
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मामले के अनुसार पुलिस स्टेशन रामगढ़ की तरफ से जांच के दौरान आरोपी के कब्जे से एक एप्पल आईफोन मोबाइल जब्त किया गया था। यह वर्तमान में कोर्ट मालखाने में रखा हुआ था। आरोपी की ओर से अधिवक्ता के माध्यम से मोबाइल वापस हासिल करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया।
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अदालत के समक्ष यह भी रखा गया कि पूर्व में प्रधान सत्र न्यायाधीश सांबा की तरफ से 26 जून 2025 को मोबाइल वापसी का आदेश दिया जा चुका है। इसके बाद 30 अगस्त 2025 के आदेश में मोबाइल से डेटा प्राप्त करने की शर्त को भी हटा दिया गया था।
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरविंद शर्मा ने दोनों पूर्व आदेशों का संज्ञान लेते हुए स्पष्ट किया कि अब मोबाइल जारी करने के लिए केवल एक औपचारिक शर्त, रिकॉर्ड के लिए फोटो लेना शेष रह गई है। ऐसे में अदालत ने मालखाना प्रभारी को निर्देश दिए कि संबंधित मोबाइल फोन नियमानुसार आरोपी को सौंप दिया जाए। अदालत ने आवेदन का निस्तारण करते हुए आदेश को मुख्य केस फाइल का हिस्सा बनाने के निर्देश भी दिए हैं।
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