फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   jammu kashmir news

Jammu News: हेरोइन बरामदगी मामले में आरोपी को जमानत

विज्ञापन
jammu kashmir news
सांबा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सांबा अरविंद शर्मा की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामले में आरोपी अजय गुप्ता उर्फ अब्बू को जमानत दे दी है। अदालत ने माना कि बरामद नशीले पदार्थ की मात्रा व्यावसायिक श्रेणी से काफी कम है, इसलिए एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 की सख्ती इस प्रकरण में लागू नहीं होती।
विज्ञापन


अभियोजन के अनुसार 29 दिसंबर 2025 को रामगढ़ पुलिस ने नाका जांच के एक दौरान स्कूटी को रोका था। स्कूटी चालक नीरज कुमार निवासी चक मंगा रकवाल ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तलाशी में उसकी जैकेट की जेब से 9.65 ग्राम हेरोइन बरामद हुई।
विज्ञापन

पूछताछ में नीरज ने बताया कि वह यह नशा रख बरोटियां क्षेत्र से यूनुस से खरीद कर सब्जी मंडी सांबा में काम करने वाले अजय गुप्ता तक पहुंचाता था। उसने यह भी खुलासा किया कि घटना वाले दिन अजय गुप्ता ने उसे 5600 रुपये नकद और स्कूटी देकर नशा लाने भेजा था। इसके आधार पर थाना रामगढ़ में मामला दर्ज कर कोर्ट के विचार में लाया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


अदालत ने कहा कि आरोपी 6 जनवरी से हिरासत में है, एफएसएल रिपोर्ट अभी लंबित है और बरामद मात्रा केवल 9.65 ग्राम है, जो व्यावसायिक मात्रा 250 ग्राम से काफी कम है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जमानत नियम है और इनकार अपवाद। अंततः आरोपी को 50 हजार रुपये के जमानत व निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया गया। साथ ही हर तारीख पर पेश होने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करने की शर्त लगाई गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed