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Jammu News: सार्वजनिक स्थान पर शराब पीकर हुड़दंग मचाने पर सामुदायिक सेवा की सजा
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सांबा अदाल ने सुनाया फैसला, कोर्ट परिसर में सात दिन करनी होगी सफाई
सांबा। सांबा की मुख्य न्यायिक न्यायाधीश की अदालत ने सार्वजनिक रूप से शराब पीते पकड़े गए आरोपी को सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई है। आरोपी की पहचान दर्शन कुमार निवासी हरसाथ, घगवाल के रूप में हुई है। घगवाल पुलिस ने दर्शन कुमार पर नशे में धुत्त होकर उपद्रव मचाने पर मामला दर्ज किया था।
आरोपी की तरफ से स्वेछा से अपराध स्वीकार करने और मामले की समीक्षा करने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने फैसला सुनाया कि पारंपरिक दंड लगाने के बजाय आरोपी को सात दिन की सामुदायिक सेवा करनी होगी। अदालत ने आरोपी को सात दिनों तक सांबा जिला कोर्ट परिसर में स्वच्छता कार्य और सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया। संवाद
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सांबा। सांबा की मुख्य न्यायिक न्यायाधीश की अदालत ने सार्वजनिक रूप से शराब पीते पकड़े गए आरोपी को सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई है। आरोपी की पहचान दर्शन कुमार निवासी हरसाथ, घगवाल के रूप में हुई है। घगवाल पुलिस ने दर्शन कुमार पर नशे में धुत्त होकर उपद्रव मचाने पर मामला दर्ज किया था।
आरोपी की तरफ से स्वेछा से अपराध स्वीकार करने और मामले की समीक्षा करने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने फैसला सुनाया कि पारंपरिक दंड लगाने के बजाय आरोपी को सात दिन की सामुदायिक सेवा करनी होगी। अदालत ने आरोपी को सात दिनों तक सांबा जिला कोर्ट परिसर में स्वच्छता कार्य और सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया। संवाद
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