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Jammu News: नशा तस्करी मामले में आरोपी महिला तस्कर को सशर्त जमानत
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सांबा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नशा तस्करी मामले में एक महिला आरोपी को सशर्त जमानत दी है। आदेश के अनुसार आरोपी महिला तस्कर को जमानत के लिए 50 हजार रुपये राशि या समान राशि के व्यक्तिगत बांड अदा करने का निर्देश दिया गया।
पुलिस की ओर से कोर्ट में दायर चार्जशीट के अनुसार 8 जनवरी 2024 को पुलिस ने बाड़ी ब्राह्मणा क्षेत्र में स्थापित नाके पर हल्दीराम फैक्ट्री के पास कार में सवार दो लोगों को रोका। इनके कब्जे से लगभग 10 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। आरोपियों की पहचान तालिब अहमद मूची निवासी अनंतनाग और अरशद अहमद शाह निवासी कुपवाड़ा के रूप में की गई।
पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने नशीला पदार्थ शीमा बीबी से ख़रीदा है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी महिला तस्कर को भी गिरफ्तार किया। आरोपी महिला बिश्नाह के सलेहर गांव की रहने वाली है। मामला कोर्ट के समक्ष लाया गया। सुनवाई और दलीलों पर विचार करने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने आरोपी महिला तस्कर को 50 हजार रुपये राशि या समान राशि के व्यक्तिगत बांड अदा करने पर सशर्त जमानत का आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी को कोर्ट सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने और किसी भी तरीके से मामले के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित न करने का आदेश सुनाया है।
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पुलिस की ओर से कोर्ट में दायर चार्जशीट के अनुसार 8 जनवरी 2024 को पुलिस ने बाड़ी ब्राह्मणा क्षेत्र में स्थापित नाके पर हल्दीराम फैक्ट्री के पास कार में सवार दो लोगों को रोका। इनके कब्जे से लगभग 10 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। आरोपियों की पहचान तालिब अहमद मूची निवासी अनंतनाग और अरशद अहमद शाह निवासी कुपवाड़ा के रूप में की गई।
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पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने नशीला पदार्थ शीमा बीबी से ख़रीदा है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी महिला तस्कर को भी गिरफ्तार किया। आरोपी महिला बिश्नाह के सलेहर गांव की रहने वाली है। मामला कोर्ट के समक्ष लाया गया। सुनवाई और दलीलों पर विचार करने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने आरोपी महिला तस्कर को 50 हजार रुपये राशि या समान राशि के व्यक्तिगत बांड अदा करने पर सशर्त जमानत का आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी को कोर्ट सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने और किसी भी तरीके से मामले के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित न करने का आदेश सुनाया है।
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