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Jammu News: नशा तस्करी के आरोपियों को कोर्ट ने दी जमानत
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सांबा। एनडीपीएस मामले में बाड़ी ब्राह्मणा क्षेत्र से गिरफ्तार दो आरोपियों को सांबा की अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने 50-50 हजार रुपये जमानत राशि जमा करने पर सशर्त जमानत दी है।
पुलिस की ओर से कोर्ट में दायर रिपोर्ट के अनुसार बाड़ी ब्राह्मणा क्षेत्र में रेलवे स्टेशन की तरफ से आ रहे दो आरोपियों नंदन कुमार निवासी खगड़िया बिहार और रामपरवेश मंडल निवासी गया बिहार को लगभग दो किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस की चार्जशीट के अनुसार नंदन कुमार से 400-500 ग्राम और रामपरवेश से 1 से डेढ़ किलो गांजा बरामद किया गया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
सुनवाई और दलीलों पर विचार करने पर कोर्ट ने आरोपियों को 50 हजार रुपये या समान राशि के व्यक्तिगत बांड अदा करने पर सशर्त जमानत का आदेश दिया। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपियों को कोर्ट सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने और किसी भी तरीके से मामले के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित न करने का आदेश सुनाया है।
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पुलिस की ओर से कोर्ट में दायर रिपोर्ट के अनुसार बाड़ी ब्राह्मणा क्षेत्र में रेलवे स्टेशन की तरफ से आ रहे दो आरोपियों नंदन कुमार निवासी खगड़िया बिहार और रामपरवेश मंडल निवासी गया बिहार को लगभग दो किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस की चार्जशीट के अनुसार नंदन कुमार से 400-500 ग्राम और रामपरवेश से 1 से डेढ़ किलो गांजा बरामद किया गया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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सुनवाई और दलीलों पर विचार करने पर कोर्ट ने आरोपियों को 50 हजार रुपये या समान राशि के व्यक्तिगत बांड अदा करने पर सशर्त जमानत का आदेश दिया। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपियों को कोर्ट सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने और किसी भी तरीके से मामले के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित न करने का आदेश सुनाया है।
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