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Jammu News: आईएसआई एजेंट को पांच साल कारावास की सजा
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जम्मू। राजोरी के प्रधान सत्र न्यायाधीश ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी (आईएसआई) के एजेंट को पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 55,000 रुपये जुर्माना भी लगाया है।
27 नवंबर 2014 को झंगड़ राष्ट्रीय राइफल्स की बटालियन ने लहरान सीओबी में बाड़ के पास से एक संदिग्ध आतंकवादी को पकड़ा था। आतंकी किसी घटना को अंजाम देने के मकसद से नियंत्रण रेखा को पार कर रहा था। पूछताछ में आतंकी ने अपना नाम अब्दुल कयूम उर्फ पंजाबी निवासी तहरान (नौशेरा) बताया था। अब्दुल के पास से सेना ने एक एके 47, एक पाक निर्मित पिस्टल, दो पिस्टल मैगजीन, एक पिस्तौल बेल्ट, 8100 रुपये की पाकिस्तानी मुद्रा, टेलीफोन डायरी, पाक निर्मित दवाइयों सहित अन्य सामान बरामद किया।
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह साल 2004 में पाकिस्तान चला गया था। इसके बाद सेना ने बरामद सामान के साथ अब्दुल को पुलिस को सौंप दिया और नौशेरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई।
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27 नवंबर 2014 को झंगड़ राष्ट्रीय राइफल्स की बटालियन ने लहरान सीओबी में बाड़ के पास से एक संदिग्ध आतंकवादी को पकड़ा था। आतंकी किसी घटना को अंजाम देने के मकसद से नियंत्रण रेखा को पार कर रहा था। पूछताछ में आतंकी ने अपना नाम अब्दुल कयूम उर्फ पंजाबी निवासी तहरान (नौशेरा) बताया था। अब्दुल के पास से सेना ने एक एके 47, एक पाक निर्मित पिस्टल, दो पिस्टल मैगजीन, एक पिस्तौल बेल्ट, 8100 रुपये की पाकिस्तानी मुद्रा, टेलीफोन डायरी, पाक निर्मित दवाइयों सहित अन्य सामान बरामद किया।
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पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह साल 2004 में पाकिस्तान चला गया था। इसके बाद सेना ने बरामद सामान के साथ अब्दुल को पुलिस को सौंप दिया और नौशेरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई।
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