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J&K: आतंकवाद पीड़ितों को कम राशि देने पर हाइकोर्ट सख्त,मांगा जवाब
ब्यूरो,अमर उजाला/जम्मू
Updated Sat, 04 Mar 2017 01:00 PM IST
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Highcourt of jammu and kashmir
- फोटो : file photo
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आतंकी हमले में मारे गए व्यक्ति के परिवार वालों को अनुग्रह राशि के तौर पर अतिरिक्त एक लाख रुपये न दिए जाने पर हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। स्वत: संज्ञान वाली जनहित याचिका में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एनपाल वसंथाकुमार ने मामले को अवमानना के तौर पर लेते हुए जम्मू-कश्मीर मुख्य सचिव, जीएडी के सचिव, गृह विभाग के सचिव और केंद्रीय गृह विभाग के सचिव से जवाब तलब किया है।
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अवमानना याचिका में चीफ जस्टिस वसंथाकुमार ने पाया कि आतंकी हमले में जान गंवाने वाले व्यक्ति के आश्रिताें को एक लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की व्यवस्था थी।
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कोर्ट ने इस राशि को बेहद कम पाकर अतिरिक्त एक लाख रुपये देने का आदेश जारी किया था, जिसका अभी तक पालन नहीं किया गया है। इस पर संबंधित सरकारी एजेंसियाें को जवाब दाखिल करना होगा।
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