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J&K: आतंकवाद पीड़ितों को कम राशि देने पर हाइकोर्ट सख्त,मांगा जवाब

Sat, 04 Mar 2017 01:00 PM IST
ब्यूरो,अमर उजाला/जम्मू
ब्यूरो,अमर उजाला/जम्मू Updated Sat, 04 Mar 2017 01:00 PM IST
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jammu kashmir highcourt asks for response from state government
Highcourt of jammu and kashmir - फोटो : file photo

आतंकी हमले में मारे गए व्यक्ति के परिवार वालों को अनुग्रह राशि के तौर पर अतिरिक्त एक लाख रुपये न दिए जाने पर हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। स्वत: संज्ञान वाली जनहित याचिका में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एनपाल वसंथाकुमार ने मामले को अवमानना के तौर पर लेते हुए जम्मू-कश्मीर मुख्य सचिव, जीएडी के सचिव, गृह विभाग के सचिव और केंद्रीय गृह विभाग के सचिव से जवाब तलब किया है।

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अवमानना याचिका में चीफ जस्टिस वसंथाकुमार ने पाया कि आतंकी हमले में जान गंवाने वाले व्यक्ति के आश्रिताें को एक लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की व्यवस्था थी।
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कोर्ट ने इस राशि को बेहद कम पाकर अतिरिक्त एक लाख रुपये देने का आदेश जारी किया था, जिसका अभी तक पालन नहीं किया गया है। इस पर संबंधित सरकारी एजेंसियाें को जवाब दाखिल करना होगा।

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