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जम्मू-कश्मीर: श्रीनगर में सीएनजी स्टेशन बनाने की संभावनाएं तलाशने के लिए हाई कोर्ट का आदेश

Thu, 18 Jul 2019 09:15 PM IST
Pranjal Dixit जेएनएफ, जम्मू
जेएनएफ, जम्मू Published by: Pranjal Dixit Updated Thu, 18 Jul 2019 09:15 PM IST
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Jammu Kashmir High court orders to place a cng station in srinagar, order to DC and Indian oil
श्रीनगर हाई कोर्ट - फोटो : फाइल
श्रीनगर में ट्रैफिक से संबंधित याचिका दायर की गई है। गुरुवार को हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस राशिद अली वाली खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए जरूरी आदेश दिए। 
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इंडियन आयल कारपोरेशन और श्रीनगर जिला उपायुक्त को आदेश दिया गया कि वह श्रीनगर में सीएनजी और एलपीजी स्टेशन स्थापित करने की संभावनाएं तलाशें। स्कूल जाने वाले बच्चों, सड़कों पर चलने वाले लोगों और यात्रियों की सुरक्षा, वाहनों के चलने की उम्र आदि को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी निर्देशों को भी कोर्ट में पेश करने के लिए कहा गया है। 
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श्रीनगर नगर निगम को आदेश दिया गया है कि वह फुटपाथ की ऊंचाई और चौड़ाई का रिकार्ड भी बताएं। लोगों की सुविधा को देखते हुए इनकी जानकारी देने को कहा गया है। ट्रैफिक पुलिस के आईजी को कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। वह कोर्ट को बताएंगे कि हेलमेट न पहनने, इस पर कार्रवाई करने, वाहन चलाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई करने और इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। 
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श्रीनगर में आवश्यक जेबरा क्रासिंग बनाने के लिए कहा गया है। ई चालान की व्यवस्था से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के लिए कहा गया है। ट्रैफिक कोर्ट से ई लिंकेज की सुविधा की संभावनाओं संबंधित रिपोर्ट मांगी गई। 
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