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जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट: आयुक्त सचिव वित्त और कठुआ डीसी को नोटिस, कोर्ट की अवमानना मामला 

Thu, 21 Apr 2022 05:38 AM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: विमल शर्मा Updated Thu, 21 Apr 2022 05:38 AM IST
सार

याचिकाकर्ता सुनील कुमार व अन्य ने 26 मार्च 2014 को एक मामले में जारी कोर्ट आदेश की अवमानना का मामला उठाया था।दोनों अफसरों से पूछा गया है कि क्यों ने उन पर कोर्ट की अवमानना कार्रवाई की जाए।

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Jammu Kashmir High Court: Notice to Commissioner Secretary Finance and Kathua DC
jammu high court

विस्तार

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजीव कुमार ने वित्त विभाग के आयुक्त सचिव और कठुआ के उपायुक्त को नोटिस जारी किया है। दोनों अफसरों से पूछा गया है कि क्यों ने उन पर कोर्ट की अवमानना कार्रवाई की जाए। याचिकाकर्ता सुनील कुमार व अन्य ने 26 मार्च 2014 को जारी कोर्ट आदेश की अवमानना का मामला उठाया था।

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कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि चार सप्ताह में लंबित राशि का भुगतान किया जाए और जब तक भुगतान नहीं किया जाता, संबंधित अधिकारी अपना वेतन नहीं लेंगे। इस बार सुनवाई में कोर्ट ने पाया कि अभी तक कोर्ट आदेश पर अमल नहीं हुआ है।
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वहीं, वर्चुअल माध्यम से पेश हुए आयुक्त सचिव एम राजू ने कहा कि इस मामले को आयुक्त सचिव वित्त और जिला उपायुक्त कठुआ के समक्ष उठाया गया है, लेकिन उचित जवाब न मिलने की वजह से मामला अधर में है। जेएनएफ

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