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जम्मू कश्मीर: डोडा जिले में बिजली बिल दिखाकर ही खरीद सकेंगे हीटर-गीजर व एसी, डीसी ने जारी किया आदेश

Thu, 10 Nov 2022 01:08 AM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, डोडा
अमर उजाला नेटवर्क, डोडा Published by: विमल शर्मा Updated Thu, 10 Nov 2022 01:08 AM IST
सार

जिला मजिस्ट्रेट विशेष पाल महाजन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जेपीडीसीएल के मुख्य अभियंता के अनुसार डोडा में बिजली कनेक्शन धारकों और बिजली इस्तेमाल करने वालों की संख्या में भारी अंतर है। अवैध रूप से बिजली इस्तेमाल करने वालों की वजह से बिजली कनेक्शन धारक उपभोक्ताओं को भी परेशानी उठानी पड़ती है।

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Jammu Kashmir: Heater-geyser and AC will be able to buy only by showing electricity bill in Doda district
बिजली - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

डोडा जिले में हीटर, गीजर और एसी जैसे उपकरण खरीदने के लिए अब बिजली बिल दिखाना जरूरी होगा। जिला मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर दिया है। संबंधित दुकानदारों को सुनिश्चित करना होगा कि इस तरह का कोई भी उपकरण खरीदने वाले ग्राहक के पास वैध बिजली कनेक्शन है और उसने बिजली बिल की सारी बकाया राशि का भुगतान कर दिया है।

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इसी तरह से पानी गर्म करने और हीटर में इस्तेमाल होने वाली प्रतिबंधित निक्रोम कॉयल की बिक्री करने वाले पर भी सख्त कार्रवाई होगी। बिजली विभाग को आदेश के पालन को दर्शाती हर सप्ताह रिपोर्ट देनी होगी। जिला मजिस्ट्रेट विशेष पाल महाजन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जेपीडीसीएल के मुख्य अभियंता के अनुसार डोडा में बिजली कनेक्शन धारकों और बिजली इस्तेमाल करने वालों की संख्या में भारी अंतर है।

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सर्दी के सीजन में इसी वजह से बिजली संकट पैदा होता है। अवैध रूप से बिजली इस्तेमाल करने वालों की वजह से बिजली कनेक्शन धारक उपभोक्ताओं को भी परेशानी उठानी पड़ती है। जिनके पास कनेक्शन नहीं हैं, वे लोग निक्रोम कॉयल का इस्तेमाल करते हैं, जबकि यह पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यही नहीं, इससे आग की घटनाएं भी होती रहती हैं। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए ज्यादा बिजली खपत वाले उपकरणों की बिक्री संबंधी निर्देश जारी किए जाते हैं।

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दुकानदारों को रखना होगा रिकॉर्ड

आदेश के मुताबिक हीटर, गीजर, एसी जैसी उपकरण की बिक्री पर दुकानदार को संबंधित रिकॉर्ड रखना होगा। इसमें बताना होगा कि उपकरण किसे बेचे गए हैं। विशेष टीमें इस आदेश पर अमल को लेकर जांच करेंगी। वहीं, जेपीडीसीएल और कॉमर्शियल टैक्सेस विभाग मिलकर जिले में विद्युत उपकरणों के भंडारण और बिक्री की जांच करेंगे।

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