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जम्मू-कश्मीर: स्वतंत्रता दिवस समारोह पर कोविड प्रोटोकॉल को लेकर सरकार ने जारी किया आदेश
Sun, 08 Aug 2021 04:01 PM IST
प्रशांत कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Published by: प्रशांत कुमार
Updated Sun, 08 Aug 2021 04:01 PM IST
सार
स्वतंत्रता दिवस पर कोविड प्रोटोकॉल को लेकर सरकार ने आदेश जारी किया है।
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जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस
- फोटो : अमर उजाला, फाइल फोटो
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विस्तार
जम्मू-कश्मीर राज्य कार्यकारी समिति (एसईसी) ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इनडोर और आउटडोर सभाओं में शामिल होने वाले लोगों की संख्या में अस्थायी छूट का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि किसी भी इनडोर या आउटडोर सभा में शामिल होने वाले लोगों की अधिकतम संख्या 25 तक सीमित होगी। हालांकि, इस सीमा में अस्थायी रूप से 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के कारण ही छूट दी जाएगी।
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किसी भी जिले में सप्ताहांत कर्फ्यू नहीं होगा, लेकिन सभी जिलों में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। जबकि सभी उपायुक्त उपलब्ध आरटी-पीसीआर और आरएटी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करके परीक्षण को तेज करेंगे। परीक्षण के स्तर में कोई गिरावट नहीं होगी।
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एसईसी ने उपायुक्तों को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत चिकित्सा ब्लॉकों की सकारात्मकता दरों पर ध्यान केंद्रित करने का आदेश दिया। उपायुक्तों द्वारा कोविड प्रबंधन और गतिविधियों पर प्रतिबंध से संबंधित गहन उपाय किए जाएंगे। आदेश में कहा गया है कि पंचायत स्तर पर मामलों की मैपिंग पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जाएगा और जहां भी मामलों की असामान्य स्पाइक देखी जाएगी, वहां प्रभावी माइक्रो-कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे।
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जिलाधिकारियों को कड़ाई से यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि कोविड प्रोटोकॉल का पूर्ण अनुपालन हो। उल्लंघन करने वालों से आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत सख्ती से निपटा जाए। जिला मजिस्ट्रेट कोविड प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए पुलिस और कार्यकारी मजिस्ट्रेटों की संयुक्त टीमों का गठन करेंगे। आदेश में कहा गया है कि संयुक्त दल गतिविधियों और अनुपालन स्तर के आकलन के संबंध में दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।