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जम्मू कश्मीर: घरेलू उपभोक्ताओं के लिए माफी योजना लागू 12 किश्तों में अदा करना होगा बिजली बिल
Tue, 13 Sep 2022 04:20 PM IST
kumar गुलशन कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
Published by: kumar गुलशन कुमार
Updated Tue, 13 Sep 2022 04:20 PM IST
सार
घरेलू उपभोक्ताओं को 12 किश्तों में भुगतान न होने पर कानूनी कार्रवाई बिजली एक्ट 2003 के तहत की जाएगी। कुल निर्धारित किश्तों में ही बिलों को अदा करना होगा।
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How to save electricity Bill
- फोटो : Istock
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विस्तार
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक परिषद के फैसलने के बाद घरेलू उपभोक्ताओं के लिए माफी योजना पर कारपोरेशन की ओर से बिल जारी होगा, मगर इसमें ब्याज माफ होगा। बिल को 12 किश्तों में अदा करना होगा। इस बारे में पीडीडी के प्रधान सचिव नितेश्वर कुमार ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि 31 मार्च 2022 तक बिलों में ब्याज माफ रहेगा। बिल को अब 12 किश्तों में भरा जाएगा। योजना आदेश 12 सितंबर यानी आज से लागू मानी जाएगी। बिना किसी ब्याज के पुराने बिल अदा हो सकेंगे।
12 किश्तों में भुगतान न होने पर कानूनी कार्रवाई बिजली एक्ट 2003 के तहत की जाएगी। कुल निर्धारित किश्तों में ही बिलों को अदा करना होगा। मार्च 2022 के बाद आने वाले बिल रूटीन में भरे जाएंगे। बिल न भरने पर जुर्माना किया जाएगा। साथ ही बिजली कनेक्शन भी काटे जाएंगे।
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12 किश्तों में भुगतान न होने पर कानूनी कार्रवाई बिजली एक्ट 2003 के तहत की जाएगी। कुल निर्धारित किश्तों में ही बिलों को अदा करना होगा। मार्च 2022 के बाद आने वाले बिल रूटीन में भरे जाएंगे। बिल न भरने पर जुर्माना किया जाएगा। साथ ही बिजली कनेक्शन भी काटे जाएंगे।
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