जम्मू-कश्मीरः प्रशासनिक परिषद का अहम फैसला, पंचायत और निकाय प्रतिनिधियों का होगा 25 लाख का बीमा
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जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने एक बड़े फैसले में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए 25 लाख के बीमा कवर को मंजूरी प्रदान कर दी है। आतंकवादी घटना में मौत होने पर यह राशि संबंधित प्रतिनिधि के परिजनों को मिलेगी।
घाटी में कश्मीरी पंडित सरपंच अजय पंडिता की आतंकियों द्वारा हत्या किए जाने के बाद जनप्रतिनिधि सरकार से सुरक्षा देने की मांग कर रहे थे। ऐसे में सरकार का यह फैसला आम जनप्रतिनिधियों में सुरक्षा की भावना पैदा करने में सहायक होगा।
सरकार के फैसले से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों-सरपंच, पंच और बीडीसी अध्यक्ष के साथ ही शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों का बीमा कवर की सुविधा दी जाएगी। अनहोनी होने पर निर्वाचित प्रतिनिधियों के परिजनों को बीमा कवर से आर्थिक तौर पर राहत मिलेगी।
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उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू की अध्यक्षता में प्रशासनिक परिषद की बैठक में प्रस्ताव को हरी झंडी देते हुए कहा गया कि इससे जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी और निर्वाचित सदस्यों में सुरक्षा की भावना भी पैदा होगी। जीवन बीमा कवर से निर्वाचित सदस्यों के परिवार अनहोनी घटना होने पर आर्थिक तंगहाली का शिकार नहीं होंगे।
ऑल जम्मू-कश्मीर पंचायत कांफ्रेंस ने किया स्वागत
प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों के प्रमुख संगठनों में शामिल ऑल जम्मू-कश्मीर पंचायत कांफ्रेंस के अध्यक्ष अनिल शर्मा के अनुसार आतंकवाद संबंधी घटनाओं में जम्मू-कश्मीर में अब तक 19 सरपंच-पंच जान गंवा चुके हैं। उन्होंने प्रशासनिक परिषद के फैसले को सही दिशा में उठाया गया कदम बताते हुए इसका स्वागत किया है।
कहा, कोई भी मुआवजा या राशि अपनों को खोने वाले परिवारों का दुख कम नहीं कर सकती, लेकिन 25 लाख के बीमा कवर से निर्वाचित पंचायती सदस्यों में आर्थिक सुरक्षा की भावना पैदा होगी कि आतंकी घटना में जान जाने के बाद उनका परिवार आर्थिक तौर पर खुशहाल बना रहेगा। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं को अल्प अवधि के खनन अधिकार परमिट दिए जाने के फैसले का भी स्वागत किया।