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जम्मू एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग को लेकर हाईकोर्ट सख्त, एयरपोर्ट अथारिटी ऑफ इंडिया को दिया यह फरमान
Thu, 07 Feb 2019 10:58 AM IST
Pranjal Dixit
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Published by: Pranjal Dixit
Updated Thu, 07 Feb 2019 10:58 AM IST
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- फोटो : फाइल
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हाईकोर्ट ने जम्मू एयरपोर्ट पर विमान सेवा बढ़ाने और नाइट लैंडिंग पर एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया से जवाब मांगा है। दोनों के बारे में स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है। एडवोकेट रवि अबरोल ने जम्मू एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए जनहित याचिका दायर की थी।
चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस ताशी रबस्टन की खंडपीठ ने इस मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि इस मामले पर एयरपोर्ट अथारिटी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है। इसके बाद अदालत ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। साथ ही इस मामले पर अमल करने के लिए कहा गया।
खंडपीठ ने महसूस किया कि जब यह याचिका दायर हुई तो अथारिटी ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थी। इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी सौंपी थी। बताया था कि वह इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर जम्मू में भी सुविधाओं को बढ़ा रहे हैं। खंडपीठ ने यह भी महसूस किया कि सरकार जम्मू एयरपोर्ट पर रात के समय विमान सेवा शुरू कराने में असफल हुई है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को अगली तारीख पर इसका जवाब देने को कहा है।
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चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस ताशी रबस्टन की खंडपीठ ने इस मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि इस मामले पर एयरपोर्ट अथारिटी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है। इसके बाद अदालत ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। साथ ही इस मामले पर अमल करने के लिए कहा गया।
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खंडपीठ ने महसूस किया कि जब यह याचिका दायर हुई तो अथारिटी ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थी। इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी सौंपी थी। बताया था कि वह इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर जम्मू में भी सुविधाओं को बढ़ा रहे हैं। खंडपीठ ने यह भी महसूस किया कि सरकार जम्मू एयरपोर्ट पर रात के समय विमान सेवा शुरू कराने में असफल हुई है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को अगली तारीख पर इसका जवाब देने को कहा है।
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