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जम्मू-कश्मीर: तीन लोगों पर लगे पीएस को हटाया, हत्या आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Tue, 29 Jun 2021 02:36 PM IST
प्रशांत कुमार जेएनएफ, जम्मू
जेएनएफ, जम्मू Published by: प्रशांत कुमार Updated Tue, 29 Jun 2021 02:36 PM IST
सार

जज ने दलीलें सुनने के बाद कहा कि इनके खिलाफ पीएसए को कोई आधार संबंधित प्रशासन के पास नहीं है। लिहाजा इन पर लगे पीएसए को हटाया जा रहा है।

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Jammu and Kashmir Removal of PSA on three people, bail application of murder accused rejected
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

हाईकोर्ट के जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने सोमवार को तीन लोगों पर लगे पीएसए को हटा दिया। असहदुल्लाह भट्ट, माजिद अहमद भट्ट और जावेद अहमद भट्ट यह तीनों कश्मीर के रहने वाले हैं। संबंधित जिलों के उपायुक्तों की ओर से इन पर पीएसए लगाया गया था। तीनों ने अलग-अलग याचिकाओं में पीएसए को रद्द करने की मांग उठाई थी।

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हत्या आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
हाईकोर्ट ने हत्या के आरोपी सोहन सिंह की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। जस्टिस संजय डार ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय, एक वरिष्ठ और संवैधानिक न्यायालय होने के नाते, जमानत देने के लिए एक आवेदन पर विचार करने के लिए निरंकुश शक्ति है।
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एक आरोपी जिसकी जमानत अर्जी को एक निचली अदालत ने खारिज कर दिया है, लेकिन फिर उच्च न्यायालय के समक्ष कुछ नए आधार होने चाहिए ताकि वह निचली अदालत द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण अपनाने के लिए राजी हो सके। लेकिन आरोपी के पास कोई नया आधार नहीं हैं, जिससे उसे जमानत दी जा सके। आरोपी के वकील के पास ऐसा कोई आधार नहीं है। यह मामला 2012 का है।

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