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जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने केएएस टाइम स्केल की वरिष्ठता सूची पर लगाई रोक

Tue, 30 May 2017 11:30 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला/जम्मू
ब्यूरो, अमर उजाला/जम्मू Updated Tue, 30 May 2017 11:30 PM IST
सार

सामान्य प्रशासन विभाग के एक आदेश को रद्द करने से जुड़ी एक याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केएएस टाइम स्केल की वरिष्ठता सूची पर रोक लगा दी।

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JAMMU AND KASHMIR highcourt makes stay on seniority list
न्यायालय - फोटो : file photo

विस्तार

सामान्य प्रशासन विभाग के एक आदेश को रद्द करने से जुड़ी एक याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केएएस टाइम स्केल की वरिष्ठता सूची पर रोक लगा दी। याचिका बाबू राम की ओर से दायर की गई थी।

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सामान्य प्रशासन विभाग (गैड) ने 18 जुलाई, 2014 को जेएंडके प्रशासनिक सेवा के 2009 से 2011 के बीच तरक्की पाए, नव नियुक्त अधिकारियों की एक अंतिम संभावित सूची जारी की गई। इसमें याचिका कर्ता की वरिष्ठता 2008 के स्थान पर 12 अप्रैल 2010 की दर्शाई गई थी, जिसे लेकर वह कोर्ट पहुंचे थे।
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जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट, जम्मू विंग के जस्टिस जनक राज कोतवाल ने याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित एडवोकेट अभिनव शर्मा को सुनते हुए कहा कि टाइम स्केल पर याचिकाकर्ता की वरिष्ठता उस तिथि से मानी जानी चाहिए, जब उन्हें 2008 में कैडर में इंचार्ज आधार पर नियुक्त किया गया था।
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याचिकाकर्ता ने जेएंडके प्रशासनिक सेवा नियमों के तहत प्रमोशन का लाभ 2008 से दिए जाने की मांग की थी। वरिष्ठता सूची को संदिग्ध मानते हुए जस्टिस जनक राज कोतवाल ने इस संबंध में प्रतिवादियों को नोटिस भी जारी किया। 

सामान्य प्रशासन विभाग के एक आदेश को रद्द करने से जुड़ी एक याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केएएस टाइम स्केल की वरिष्ठता सूची पर रोक लगा दी।
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