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जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट: वीजा धोखाधड़ी के मामले में अग्रिम जमानत अर्जी नामंजूर
Fri, 30 Apr 2021 03:41 PM IST
करिश्मा चिब
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Published by: करिश्मा चिब
Updated Fri, 30 Apr 2021 03:41 PM IST
सार
साढ़े चार लाख रुपये की धोखाधड़ी, आरोपी गिरफ्तारी से कर रहा बचाव।
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सांकेतिक तस्वीर
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विस्तार
हाईकोर्ट ने वीजा धोखाधड़ी के मामले में आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। हालांकि, जमानत पर क्राइम ब्रांच ने भी एतराज जताया था। मोहाली निवासी आरोपी दलजीत सिंह ने जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया था।
क्राइम ब्रांच ने इसके संबंध में मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता से कनाडा के कार्य वीजा प्रदान करने के बहाने 4 लाख 59 हजार 800 रुपये की धोखाधड़ी हुई। सह-आरोपियों के साथ आरोपी मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।
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क्राइम ब्रांच जम्मू द्वारा उसकी गिरफ्तारी की आशंका पर उच्च न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत को आरोपी ने अर्जी दी थी। इसे खारिज कर दिया गया है। रियासी के पौनी निवासी मनप्रीत सिंह और गगनदीप कौर ने इस संबंध में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी।
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क्राइम ब्रांच ने इसके संबंध में मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता से कनाडा के कार्य वीजा प्रदान करने के बहाने 4 लाख 59 हजार 800 रुपये की धोखाधड़ी हुई। सह-आरोपियों के साथ आरोपी मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।
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क्राइम ब्रांच जम्मू द्वारा उसकी गिरफ्तारी की आशंका पर उच्च न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत को आरोपी ने अर्जी दी थी। इसे खारिज कर दिया गया है। रियासी के पौनी निवासी मनप्रीत सिंह और गगनदीप कौर ने इस संबंध में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी।