J&K New Goverment: सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विपक्ष में आया उबाल, J&K हाईकोर्ट में जाने का दिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर एलजी द्वारा विधानसभा में सदस्यों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी, जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में पहले याचिका दायर करने का निर्देश दिया।
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जम्मू एवं कश्मीर कांग्रेस के प्रमुख तारिक़ हमीद कर्रा ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल को विधानसभा के लिए सदस्यों की नियुक्ति से रोकने की याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया गया था।
कर्रा ने बताया कि पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसे आज सुनवाई के लिए रखा गया था। हालांकि, कोर्ट ने इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया। कर्रा ने कहा, हमने वहां (सुप्रीम कोर्ट में) एक याचिका दायर की थी, जिसे आज उठाया जाना था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अस्वीकृत नहीं किया, बल्कि इसे सुनने से मना कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने हमें बताया कि आपके पास एक विकल्प है, यानी जम्मू एवं कश्मीर हाई कोर्ट। पहले आप वहां जाएं, और यदि आप परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप फिर यहां आ सकते हैं। इस बयान में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक मार्ग का उल्लेख है, जिसमें याचिकाकर्ताओं को पहले हाई कोर्ट में जाने का निर्देश दिया गया।
यह याचिका जम्मू एवं कश्मीर में राजनीतिक गतिशीलता के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जहां उपराज्यपाल की भूमिका और विधानसभा सदस्यों की नियुक्ति को लेकर विवाद है। कर्रा के टिप्पणियाँ कांग्रेस पार्टी की इस क्षेत्र में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।
जैसे-जैसे राजनीतिक परिदृश्य विकसित होता है, कांग्रेस पार्टी संभावित रूप से सुझाए गए कानूनी मार्ग का अनुसरण करेगी, जिससे जम्मू एवं कश्मीर में अधिक भागीदारी आधारित शासन ढांचे की पुनर्स्थापना की जा सके। हाई कोर्ट में उनके प्रयासों का परिणाम निकट भविष्य में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
VIDEO | Here's what Jammu & Kashmir Congress chief Tariq Hameed Karra (@TariqKarra) said on Supreme Court refusing to entertain plea to restrain J&K LG from nominating members to Assembly.
"We filed a petition there (Supreme Court), which was to be taken up today, and the… pic.twitter.com/vX4S0aVGlF— Press Trust of India (@PTI_News) October 14, 2024