{"_id":"5f1477b26995c1126e26c725","slug":"j-k-government-complete-restriction-on-movement-of-individuals-vehicles-and-all-activities-within-jammu-district-from-24-july","type":"story","status":"publish","title_hn":"जम्मू कश्मीर में 24 जुलाई से वीकेंड लॉकडाउन , केवल चिकित्सा आवश्यक्ताओं को मिलेगी छूट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जम्मू कश्मीर में 24 जुलाई से वीकेंड लॉकडाउन , केवल चिकित्सा आवश्यक्ताओं को मिलेगी छूट
Sun, 19 Jul 2020 10:11 PM IST
Mohit Mudgal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Published by: Mohit Mudgal
Updated Sun, 19 Jul 2020 10:11 PM IST
विज्ञापन
जम्मू में 24 जुलाई से सामान्य गतिविधियों पर प्रतिबंध
- फोटो : बासित जरगर
जम्मू प्रशासन ने 24 जुलाई से वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की है। अब प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार शाम छह बजे से लॉकडाउन शुरू होगा, जो सोमवार सुबह छह बजे तक जारी रहेगा। यानी 60 घंटे तक पूरे जिले में लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान आवागमन पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा।
विज्ञापन
From 6pm on all Fridays till 6am on all Mondays, starting from 24 July, there shall be complete restriction on movement of individuals, vehicles&all activities within Jammu district, except movement for emergency medical requirements for which no pass is required: J&K Government pic.twitter.com/GFsOX0b714
— ANI (@ANI) July 19, 2020विज्ञापन
तेजी से बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जम्मू जिले की डीसी एवं आपदा प्रबंधन की जिला चेयरमैन सुषमा चौहान ने जिले में 24 जुलाई से वीकेंड लॉकडाउन को लागू करने का आदेश जारी किया है। सीआरपीसी की धारा 144 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला उपायुक्त ने 24 जुलाई, शुक्रवार से सायं छह बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक लॉकडाउन का फैसला लिया हैं।
विज्ञापन
इस दौरान व्यक्तियों, वाहनों और सभी तरह की गतिविधियों की आवाजाही पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। केवल स्वास्थ्य की आपातकालीन जरूरतों को देखते हुए आवाजाही हो पाएगी। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को टिकट दिखाकर आगे जाने की अनुमति होगी। इसी तरह रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के स्टाफ को पहचान पत्र दिखाकर आने-जाने दिया जाएगा।
सरकारी विभागों के आवश्यक सेवाओं वाले विभागों के कर्मचारियों को भी पहचान पत्र दिखाकर आगे जाने दिया जाएगा। इसके अलावा और कोई कर्फ्यू पास जारी नहीं होगा। पेट्रोल-डीजल, एलपीजी टैंकरों और जरूरी पदार्थों को लेकर जा रहे वाहनों को आवाजाही की अनुमति होगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
दवा, फल, सब्जी और डेयरी की दुकानें खुली रहेंगी
लॉकडाउन के दौरान दवा की दुकानें, फल, सब्जी तथा डेयरी की दुकानें खुली रहेंगी। लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है। आदेश में किराना की दुकानें खोलने का जिक्र नहीं है।
प्रदेश के कई इलाकों में पहले से ही लॉकडाउन
कोरोना के बढ़ते मामले देखते हुए प्रदेश के कई इलाकों में पहले से ही लॉकडाउन है। इसमें राजोरी, विजयपुर और जम्मू के कई इलाकों के साथ ही घाटी में भी लॉकडाउन है। श्रीनगर में 90 जगह लॉकडाउन है। बारामुला में 21 जुलाई तक दो दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। बांदीपोरा के सुंबल में भी लॉकडाउन की घोषणा की गई है।
जम्मू-कश्मीर में 701 नए मामले आए सामने
जम्मू और कश्मीर में रविवार को कोरोना वायरस के 701 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से जम्मू डिवीजन से 100 और कश्मीर डिवीजन से 601 हैं। अभी जम्मू-कश्मीर में 5844 सक्रिय मामले हैं, जबकि 7811 रिकवरी और 244 मौतों सहित कुल मामलों की संख्या 13899 पहुंच गई है।