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हाईकोर्ट ने पवन हंस की याचिका खारिज

Sun, 02 Aug 2015 12:39 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू Updated Sun, 02 Aug 2015 12:39 PM IST
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high court dismissed the petition of Pawan Hans

हाईकोर्ट ने हेलीकाप्टर सेवा कंपनी पवन हंस की याचिका को खारिज कर दिया है। कंपनी ने कोर्ट में याचिका दायर कर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा किसी अन्य कंपनी को हेलीकाप्टर सेवा अलाट करने पर रोक लगाने की मांग की थी।

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बोर्ड ने कटड़ा-सांझीछत-कटड़ा रूट पर सेवा के लिए टेंडर किए थे। इसके तहत किसी भी कंपनी के पास तीन हेलीकाप्टर होने चाहिए थे और लाइसेंस के साथ तीन साल के लिए सेवा अलाट होनी थी। अप्रैल, 2014 को यह सेवा जारी कर दी गई, ताकि वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं को सुविधा हो सके।
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जस्टिस बंसी लाल भट्ट ने दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद महसूस किया कि याचिकाकर्ता अपने केस की दलीलें सही से नहीं दे पाया। याचिकाकर्ता की दलीलों से नहीं लगता कि बोर्ड द्वारा कंपनी को सेवा अलाट करने पर कोई नुकसान हो रहा है।
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इससे यह भी नहीं लग रहा कि जिस कंपनी को सेवा दी गई, उसकी सेवा में कोई समस्या हो। इसे लेकर पहले से रियासी कोर्ट के जिला जज की ओर से निर्णय दिया जा चुका है। जस्टिस ने मामले की जांच में पाया कि रियासी कोर्ट ने इसे लेकर जो निर्णय किया, ठीक है।

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