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हाईकोर्ट ने शराब के प्रतिबंध पर सरकार से मांगा जवाब

Wed, 30 Sep 2015 10:02 AM IST
Updated Wed, 30 Sep 2015 10:02 AM IST
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hc seeks response from government on liquor ban PIL

जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने राज्य में शराब पर प्रतिबंध को लेकर मुफ्ती मोहम्मद सईद के नेतृत्व वाली सरकार को नोटिस जारी किया है।

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अदालत ने मुस्लिम बहुल राज्य में शराब की खुली बिक्री और खपत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

राज्य सरकार की ओर से प्रतिक्रिया की मांग करते हुए न्यायमूर्ति अली मोहम्मद मागरे और चीफ जस्टिस कुमार वसंता पाटिल की खंडपीठ ने राज्य सरकार से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है कि आखिर धार्मिक स्थलों और शैक्षिक संस्थानों के बाहर और राजमार्गों के किनारे शराब कारोबार को अनुमति क्यों दी जा रही है।
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मौलाना गुलाम रसूल हामी ने दायर की याच‌िका

hc seeks response from government on liquor ban PIL

याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट मुदस्सिर नक्शबंदी ने बताया कि राज्य सरकार को एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। उन्होंने यह भी बताया कि याचिका की अगली सुनवाई के लिए मामला को छह अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

गौरतलब है कि याचिका सामाजिक-धार्मिक नेता और धार्मिक संगठन करवान-ए-इस्लामी के अध्यक्ष मौलाना गुलाम रसूल हामी द्वारा दायर की गई है, जिसमें राज्य में शराब की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगाने की मांग।

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